BJP नेता के फार्महाउस हत्याकांड में गार्ड को उम्रकैद:पत्नी को अपशब्द कहने पर भड़का, टंगिया से हमला कर की थी दोस्त की हत्या

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छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर के फार्महाउस में हुए हत्याकांड मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्वेता उपाध्याय गौर ने हत्या के आरोपी भुनेश्वर नेताम (50) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम कोटेरा का है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और डौंडीलोहारा निवासी देवलाल ठाकुर का कोटेरा से खरखरा मार्ग पर एक फार्महाउस है। आरोपी भुनेश्वर नेताम अपनी पत्नी लताबाई के साथ इस फार्महाउस में चौकीदारी करता था। 25 जुलाई 2024 की शाम फार्महाउस में संजय ठाकुर, भुनेश्वर नेताम और एक अन्य चौकीदार केशव ठाकुर साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान भुनेश्वर ने अपने दोस्त संजय ठाकुर पर टंगिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक तोमन लाल साहू ने पैरवी की। पत्नी के पास बार-बार जाने से शुरू हुआ विवाद पुलिस जांच के अनुसार शराब पीने के दौरान संजय ठाकुर बार-बार भुनेश्वर की पत्नी के पास जाकर चखना मांग रहा था। इस बात को लेकर भुनेश्वर और संजय के बीच विवाद हुआ। कुछ देर बाद केशव ठाकुर अपनी बाड़ी चला गया, जबकि संजय वहीं रुक गया। इसके बाद नशे की हालत में संजय ने भुनेश्वर की पत्नी के बारे में अपशब्द कहे। इससे भुनेश्वर भड़क गया और दोनों के बीच फिर विवाद हो गया। टंगिया से सिर पर किए वार, मौके पर मौत विवाद बढ़ने पर भुनेश्वर ने घर में रखी टंगिया से संजय ठाकुर के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से संजय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद संजय की लाश फार्महाउस के पास खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली। अगले दिन पुलिस को मिली लाश, आरोपी से पूछताछ में खुलासा 26 जुलाई को केशव ठाकुर ने डौंडीलोहारा पुलिस को सूचना दी कि ग्राम कोटेरा में देवलाल ठाकुर की बाड़ी के पास एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा है। सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी एलपी जायसवाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां संजय ठाकुर मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर भुनेश्वर नेताम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच पूरी की और चालान न्यायालय में पेश किया। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के सामने साक्ष्य और गवाह पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्वेता उपाध्याय गौर ने भुनेश्वर नेताम को हत्या का दोषी माना। बालोद न्यायालय ने सोमवार को आरोपी को आजीवन कारावास और 100 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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