राशन कार्ड का काम अटका…जोन आयुक्त पर 100 रुपए जुर्माना:30 दिन में करना था समस्या का समाधान, लापरवाही पर कलेक्टर ने की कार्रवाई

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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय समय सीमा में आम लोगों से जुड़े आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर नगर निगम जोन-3 की जोन आयुक्त प्रीति सिंह पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई सेवा सेतु पोर्टल पर मिले एक आवेदन के समय पर निराकरण नहीं होने के कारण की गई है। जानकारी के अनुसार, एक हितग्राही ने राशन कार्ड में नाम सुधार के लिए आवेदन किया था। इस सेवा के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 30 दिन की समय सीमा तय है। निर्धारित अवधि में आवेदन का निराकरण नहीं होने पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। विभाग प्रमुखों को दिए निर्देश कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सभी विभागों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ तय समय सीमा में मिलना चाहिए। इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि सेवा सेतु सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों की नियमित निगरानी की जाए और उनका समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इसका उद्देश्य नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ बिना अनावश्यक देरी के उपलब्ध कराना है।
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