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रायपुर में होटल-बार संचालकों को पुलिस ने दी समझाइश:बिना दस्तावेज विदेशी नागरिकों को रोकने, नाबालिगों को क्लब में एंट्री देने पर अब होगी कार्रवाई




रायपुर पुलिस ने होटल, बार, पब और ढाबा संचालकों के साथ बैठक कर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सहायक पुलिस आयुक्त रमकांत साहू ने तेलीबांधा क्षेत्र के होटल, बार, पब और ढाबा संचालकों की बैठक लेकर लाइसेंस शर्तों और सुरक्षा संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी। बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी विदेशी नागरिक को होटल में ठहराने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा किसी भी क्लब, पब या बार में नाबालिगों को प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नियमों का पालन करने का निर्देश पुलिस ने संचालकों को प्रतिष्ठान निर्धारित समय पर बंद करने, होटल और बार के बाहर वाहनों की पार्किंग केवल तय स्थान पर कराने तथा सड़क पर अव्यवस्था नहीं फैलने देने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने कहा कि प्रतिष्ठानों के सामने खड़े वाहनों में यदि कोई व्यक्ति शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब पढ़े पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा एसीपी साहू ने बताया कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर नियंत्रण और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इस तरह की बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही होटल, बार और पब की नियमित जांच भी जारी रहेगी। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



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