बिलासपुर में नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश किरण त्रिपाठी ने दो आरोपियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में जांच करने वाले उपनिरीक्षक अम
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यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। दरअसल, पिछले साल सिविल लाइन पुलिस ने उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास से अनूपपुर निवासी अजीत साहू और घनश्याम साहू को 75 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ धारा 22 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था।

एक साल से जेल में बंद थे आरोपी
मामले की जांच उपनिरीक्षक अमृत साहू ने की थी। जांच पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस कोर्ट में चालान पेश किया था। आरोपी पिछले एक साल से जेल में बंद थे। न्यायालय ने हाल ही में इस मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।
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