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Home » Those installing mobile towers on their rooftops will be taxed. | छत पर मोबाइल टावर लगाने वालों पर लगेगा टैक्स: महापौर ने बड़े संपत्तिकर बकायादारों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश – Raipur News
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Those installing mobile towers on their rooftops will be taxed. | छत पर मोबाइल टावर लगाने वालों पर लगेगा टैक्स: महापौर ने बड़े संपत्तिकर बकायादारों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश – Raipur News

By adminDecember 3, 2025No Comments2 Mins Read
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नगर निगम रायपुर में संपत्तिकर वसूली को लेकर महापौर मीनल चौबे ने राजस्व वसूली के कई अहम निर्देश दिए। घर की छत पर मोबाइल टावर और होर्डिंग लगवाने वालों से टैक्स वसूलने को लेकर जारी किया गया।

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महापौर ने निर्देश दिए कि निगम क्षेत्र में जिन भवन मालिकों ने अपनी छत पर मोबाइल टावर लगाए हैं या विज्ञापन होर्डिंग लगवाई है, उनसे व्यवसायिक दरों के अनुसार टैक्स वसूला जाए। उन्होंने कहा कि यह नगर निगम के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत है।

जिसे अब और मजबूती से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही निगम को नए राजस्व स्रोत खोजने और उन्हें लागू करने की आवश्यकता है, ताकि वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहे।

सीलबंद भवनों पर भी आगे की कार्रवाई होगी

बैठक में उन बड़े बकायादारों पर भी चर्चा हुई। जिन्होंने सीलबंदी के बाद भी नगर निगम को लंबित राशि का भुगतान नहीं किया है। महापौर ने निर्देश दिया कि ऐसे भवनों पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाए और वसूली में किसी तरह की ढिलाई न रहे।

खाली भूखंडों की भी होगी वसूली

महापौर ने पहले दिए गए निर्देशों का जिक्र करते हुए कहा कि शहर के सभी खाली भूखंडों की गणना कर, नियमानुसार टैक्स निर्धारित कर वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि खाली भूखंड भी निगम की आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

31 दिसंबर से पहले टैक्स भरने पर 4% की छूट

उन्होंने शहर के सभी संपत्तिकर दाता नागरिकों से अपील की कि वे 31 दिसंबर 2025 से पहले-वर्तमान वित्त वर्ष का पूरा संपत्तिकर जमा कर 4 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं। उनका कहना है कि समय पर कर अदा करने वाले सभी सम्माननीय नागरिक बधाई के पात्र हैं।

जबकि देरी करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। महापौर ने कहा कि निगम की ओर से कर भुगतान की प्रक्रिया को और आसान करते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए।

लापरवाही पर सख्त रुख, समय पर कर अदा करने की अपील

महापौर ने यह भी स्पष्ट किया कि कर वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि जिन मामलों में बार-बार नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है, वहां कानूनी प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ाई जाएं।



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