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Home » The administration issued guidelines for firecracker shops. | पटाखा दुकानों को लेकर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन: टीन शेड से बनानी होगी दुकान, फायर एक्सटिंग्विशर मैंडेटरी; अनदेखी पर तत्काल होगी कार्रवाई – Raipur News
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The administration issued guidelines for firecracker shops. | पटाखा दुकानों को लेकर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन: टीन शेड से बनानी होगी दुकान, फायर एक्सटिंग्विशर मैंडेटरी; अनदेखी पर तत्काल होगी कार्रवाई – Raipur News

By adminOctober 10, 2025No Comments2 Mins Read
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रायपुर में स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने गाइडलाइन जारी किया है। हर दुकान में अग्निशामक यंत्र होना रखना अनिवार्य है। इसके अलावा टीन शेड से ही दुकान बनानी होगी। इसके अलावा 8 और बेसिक तैयारी करने दुकानदारों से कहा गया है।

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जांच के दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम 2018 और नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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आग से बचाव के लिए जरूरी नियम

  • पटाखा दुकानें अज्वलनशील सामग्री (जैसे टीन शेड) से बनी हों, कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट आदि ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न किया जाए।
  • हर दुकान के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखी जाए और दुकानें एक-दूसरे के सामने न हों।
  • दुकानों में तेल के लैम्प, गैस लैम्प या खुली बिजली की बत्ती का प्रयोग सख्त प्रतिबंधित है।
  • किसी भी दुकान से 50 मीटर के भीतर आतिशबाजी प्रदर्शन करना मनाही है।
  • बिजली तारों में कोई खुला जॉइंट न हो, मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए।साथ ही दुकानें ट्रांसफॉर्मर या हाईटेंशन लाइन के नीचे न हों।
  • हर दुकान में 5 किलो क्षमता का DCP अग्निशामक यंत्र होना जरूरी है (इसकी मारक क्षमता 6 फीट होती है)।
  • दुकानों के सामने 200 लीटर क्षमता वाला पानी का ड्रम और बाल्टियों की व्यवस्था होनी चाहिए।
  • पटाखा दुकानों के सामने बाइक और कार पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा।
  • दुकानों के परिसर में अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस के संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं।
  • अग्निशमन वाहन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक (रश ऑवर) स्टैंडबॉय ड्यूटी पर रहेंगे।
  • दुकानों के आस-पास फायर ब्रिगेड वाहन की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी जानी चाहिए।

फायर सेफ्टी की जिम्मेदारी दुकानदारों की ​​​​​​​

अग्निशमन विभाग ने बताया कि फायर सेफ्टी के सभी उपाय सुनिश्चित करना दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी। जिला प्रशासन ने अपील की है कि दीपावली के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए सभी व्यापारी निर्धारित गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें।



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