रायपुर में गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और गांजा किंगपिन रवि साहू के खिलाफ अब बड़ी आर्थिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
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रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने उसकी करीब 7.50 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर SAFEMA कोर्ट, मुंबई भेजा है। मामले में 5 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद रवि साहू की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

गांजा तस्कर रवि साहू को गिरफ्तार करके पुलिस ने उसके इलाके से पैदल जुलूस निकाला था। (फाइल फोटो)
कोर्ट में पेश किया आवदेन
जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई SAFEMA एक्ट (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property Act) के तहत की जा रही है। पुलिस ने रवि साहू की चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा जुटाकर कोर्ट में पेश किया है। इसमें मकान, जमीन और अन्य निवेश शामिल बताए जा रहे हैं।

कोतवाली थानाक्षेत्र का निगरानी बदमाश है गांजा तस्कर रवि साहू।
55 से ज्यादा मामलें रवि साहू के खिलाफ
अपराधी रवि साहू के खिलाफ 55 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें NDPS एक्ट, मारपीट, अवैध वसूली, धमकी और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस के अनुसार उसने गांजा तस्करी से करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति बनाई है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रायपुर कमिश्नरेट में NDPS एक्ट के तहत इस तरह की यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इससे पहले ड्रग्स और गांजा तस्करों के खिलाफ गिरफ्तारी और माल जब्ती की कार्रवाई होती रही है, लेकिन अब उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए संपत्ति अटैच करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

सहायक पुलिस आयुक्त दीपक मिश्रा।
अब पढ़े पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा
गांजा तस्कर रवि साहू के खिलाफ कार्रवाई करने की पुष्टि सहायक पुलिस आयुक्त दीपक मिश्रा ने की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार SAFEMA कोर्ट में आवेदन लगाया है। पूरे मामले की सुनवाई 5 मई को है। नोटिस भी जारी किया जा चुका है। कोर्ट का निर्देश आने के बाद मामलें में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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