द ब्लेज ई न्यूज,जशपुरनगर: कुख्यात गांजा तस्कर रोहित यादव की 50 लाख की चल-अचल संपत्ति को मुंबई की सफेमा (स्मगलर एंड फारेन एक्सचेंज मेनीपुलेटर्स एक्ट) कोर्ट ने फ्रिज कर दिया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपित रोहित यादव के विरूद्व गांजा तस्करी का मामला जिले के फरसाबहार,कोतबा के साथ अंबिकापुर के सिटी कोतवाली थाना में दर्ज है। उन्होनें बताया कि आरोपित रोहित यादव को 6 नवंबर 2021 में उसके दो अन्य साथी गौरी यादव और खगेश्वर यादव के साथ 19 किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया था। आरोपित रोहित यादव के विरूद्व अंबिकापुर के सिटी कोतवाली में भी 23 किलो गांजा तस्करी का अपराध दर्ज है। बार-बार हुई कार्रवाई के बाद भी रोहित यादव ने गांजा तस्करी का गैर कानूनी काम नहीं छोड़ा।

इस पर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने पत्थलगांव के एसडीओपी धुर्वेश जायसवाल से तस्कर रोहित यादव की संपत्ति की जांच कराई। जांच में रोहित यादव के विभिन्न बैंक खातों के साथ चल-अचल संपत्ति को खंगाला गया। जांच में सामने आया कि रोहित यादव का मूल काम कृषि है। लेकिन उसने गांजा तस्करी के माध्यम से 50 लाख से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। इस अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए जशपुर पुलिस ने सफेमा कोर्ट मुंबई को जांच रिपोर्ट भेजा। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट की समीक्षा और आरोपित का पक्ष सुनने के बाद सफेमा कोर्ट ने आरोपित का एक मकान,एक कार,चार बाइक और एक स्कूटी सहित 50 लाख 64 हजार 653 रूपये की चल-अचल संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ (1) के अंर्तगत फ्रिज कर लिया गया है।

सरगुजा संभाग में दूसरी कार्रवाई –
एसएसप शशि मोहन सिंह ने बताया कि सरगुजा संभाग में गांजा तस्कर के विरूद्व सफेमा कोर्ट के माध्यम से की गई संपत्ति फ्रिज करने की यह दूसरे कार्रवाई है। उन्होनें बताया कि इससे पहले जशपुर जिले के बागबहार थाना क्षेत्र के हरदीझरिया निवासी कुख्यात गांजा तस्कर हीराधर यादव की 1 करोड़ 38 लाख 82 हजार रूपये की संपत्ति फ्रिज की गई थी।

‘‘गांजा तस्कर रोहित यादव की अवैध संपत्ति को सफेमा कोर्ट के माध्यम से फ्रिज की गई है। इससे पहले तस्कर हीराधर यादव के विरूद्व भी ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है। कुछ अन्य गांजा तस्कर भी पुलिस के निशाने पर है।’’
शशि मोहन सिंह,एसएसपी,जशपुर।
