![]()
बलरामपुर पुलिस को भेजी गई केस डायरी
बलरामपुर में रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ रही अनुसूचित जनजाति समुदाय की छात्रा के साथ पुलिस आरक्षक ने रेप किया। घर में घुसकर रेप करने के बाद उसे अपने घर ले जाकर भी आरक्षक ने रेप किया तो डरकर छात्रा ने कॉलेज छोड़ दिया और अपने घर चली गई। मामले की शिकायत के ब
.
जानकारी के मुताबिक, जशपुर जिले बगीचा थाना क्षेत्र की 21 वर्षीय छात्रा अपने रिश्तेदार के घर रहकर बलरामपुर में BA प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। छात्रा के रिश्तेदार पति-पत्नी भी बलरामपुर पुलिस में पदस्थ हैं। इस दौरान छात्रा का परिचय बलरामपुर पुलिस में पदस्थ आरक्षक सत्येंद्र पाठक के साथ हो गया था। 22 फरवरी 2025 को छात्रा के रिश्तेदार पति-पत्नी ड्यूटी पर चले गए थे, तब दोपहर में सत्येंद्र पाठक ने घर में घुसकर छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और उसके साथ रेप किया।
दुबारा रेप हुआ तो डर से छात्रा ने छोड़ी पढ़ाई जब छात्रा के रिश्तेदार ड्यूटी से लौटे तो छात्रा ने घटना की जानकारी रिश्तेदारों को दी। उन्होंने सत्येंद्र पाठक को बुलाया तो उसने दुबारा कोई हरकत नहीं करने की कसम खाई और रिपोर्ट दर्ज न करने के लिए छात्रा के परिजनों को राजी कर लिया।
घटना के करीब दो सप्ताह बाद छात्रा को आरक्षक सत्येंद्र पाठक अकेली देखकर स्कूटी में बैठाकर अपने क्वार्टर ले गया और फिर से उसके साथ रेप किया। घटना की जानकारी किसी को देने पर सत्येंद्र पाठक ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
घटना की जानकारी छात्रा ने किसी को नहीं दी और पढ़ाई छोड़कर घर वापस आ गई। माह अप्रैल में उसने घटना की जानकारी अपने रिश्तेदारों को दी। घटना की शिकायत बलरामपुर थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।
परेशान होकर छात्रा ने मामले की शिकायत सरगुजा IG से की। सरगुजा IG ने मामले में बगीचा पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। आईजी के निर्देश पर बगीचा पुलिस ने 22 सितंबर 2025 को शून्य पर आरक्षक सत्येंद्र पाठक के खिलाफ धारा 332 (ख) एवं 64 (2) के तहत अपराध दर्ज किया है। केस डायरी बलरामपुर पुलिस को भेज दी गई है। बलरामपुर पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
छात्रा ने घटना की रिपोर्ट
<
