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सरगुजा में व्हीकल फाइनेंस की EMI जमा करने का झांसा देकर NV कंपनी ने लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर ली। कंपनी द्वारा बैंक फाइनेंस की आधा रकम जमा करने पर ईएमआई कंपनी द्वारा जमा करने और जमा राशि पर अतिरिक्त ब्याज का भी लालच दिया। व्हीकल फाइनेंस कराने वाल
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जानकारी के मुताबिक, सूरजपुर जिले के प्रेमनगर निवासी संजय कुमार एक्का एवं अन्य लोगों ने गांधीनगर पुलिस को की गई शिकायत में बताया कि सरगुजा के विष्णु राम प्रजापति एवं निकुंज गुप्ता द्वारा NV ग्रुप कंपनी का संचालन किया जा रहा था। कंपनी द्वारा अंबेडकर चौक में NV ग्रुप का कार्यालय खोला गया था। कंपनी के संचालकों ने लोगों को झांसा दिया कि वे वाहन फाइनेंस कराने का काम करते हैं। उन्होंने दावा किया कि NV ग्रुप रियल स्टेट का कारोबार करती है, जिससे उन्हें खासा मुनाफा होता है।
झांसे में लेकर लाखों रुपए लिए,नहीं जमा की EMI शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्हें बताया गया कि वे कंपनी के माध्यम से वाहन फाइनेंस कराएंगे और फाइनेंस की रकम का आधा पैसा कंपनी में जमा करेंगे तो कंपनी ईएमआई का भुगतान करेगी। इसके अलावे कुछ माह तक जमा रकम में कंपनी 2 प्रतिशत का मासिक ब्याज भी देगी।
कंपनी द्वारा बताए गए स्कीम के झांसे में आकर शिकायतकर्ताओं ने कंपनी के माध्यम से व्हीकल फाइनेंस कराया और संस्था में रुपए भी जमा किए। कंपनी ने राशि जमा करने के बाद भी EMI नहीं जाम की।
नोटिस पहुंचा तो पता चला हुई धोखाधड़ी शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कंपनी में राशि जमा करने के बाद भी व्हीकल फाइनेंस का ईएमआई जमा नहीं किया गया। बैंकों से व्हीकल फाइनेंस का ईएमआई जमा नहीं होने पर बैंकों से नोटिस मिला तो उन्होंने कंपनी से संपर्क किया। वे कुछ समय तक टाल मटोल करते रहे। मई 2025 में EMI जमा करने एवं राशि वापस करने से कंपनी के संचालकों ने मना कर दिया।
शिकायतकर्ता संजय एक्का ने कंपनी में 14 लाख 20 हजार रुपए, राजू कुमार निवासी गांधीनगर, अंबिकापुर ने 5 लाख रुपये, सुनील बघेल निवासी दुलदुला, जशपुर ने 6 लाख 20 हजार रुपये, कमलेश भगत निवासी बगीचा ने एक लाख रुपए, आलोक सिंह निवासी गांधीनगर ने 8 लाख 65 हजार रुपए, अशोक कुमार निवासी गांधीनगर ने 5 पांच 90 हजार रुपए, कौशल कृष्ण यादव निवासी लैलूंगा ने 2 लाख रुपए संस्था में जमा किया।
पुलिस ने दर्ज की FIR मामले की शिकायत पर पुलिस ने जांच की। जांच के बाद पुलिस ने मामले में NV कंपनी के संचालक विष्णु राम प्रजापति एवं निकुंज गुप्ता के खिलाफ धारा 3(5), 318(4) के तहत अपराध दर्ज किया है।
गांधीनगर थाना प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। कंपनी के संचालकों के खिलाफ और शिकायत आने की संभावना है। कंपनी के लेन-देन की जानकारी एकत्र की जा रही है।
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