कांकेर| जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर द्वारा जिले में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापना के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के 48 युवक-युवतियों को अंत्योदय स
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उसकी पारिवारिक वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के साथ जन्म तिथि अंकित 5वीं, 8वीं, 10वीं के अंकसूची, आधार, पेन कार्ड, राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र इत्यादि की छायाप्रति के साथ पासपोर्ट साइज की दो फोटो एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही 10 रुपए के स्टाम्प पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण अनुदान का लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
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