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दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में हुए चर्चित कमल खुंटे हत्याकांड में सत्र न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्तों ने सामान्य आशय से कमल खुंटे की हत्या की और उनके साथी हितेश दे
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यह घटना 10 अगस्त 2023 की रात की है। ग्राम रामपुर चोराहा निवासी कमल खुंटे अपनी पत्नी को खाना खिलाकर अस्पताल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव में अपने घर के सामने उनका तीनों आरोपियों – गौतम कुमार चेलक उर्फ गोलू, गणेश राम चेलक और भीखम चेलक उर्फ टुमन – से विवाद हो गया।
विवाद बढ़ने पर चाकू से वार कर ले ली जान
विवाद बढ़ने पर भीखम चेलक ने चाकू से कमल खुंटे पर कई वार किए। इस दौरान गौतम और गणेश ने उसे पकड़ रखा था। इस हमले में कमल खुंटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी हितेश देशलहरे गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ धारा 302/34 (हत्या) और 307/34 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान, भीखम चेलक की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया।
आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए कपड़े नदी में फेंक दिए थे
गौतम चेलक ने अपराध के सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े नदी में फेंक दिए थे, जिसके कारण उस पर धारा 201 भी जोड़ी गई।
सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों का कृत्य गंभीर प्रकृति का है, लेकिन यह “विरल से विरलतम” श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड का प्रावधान नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को उम्रकैद और प्रत्येक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
गौतम चेलक को धारा 201 के तहत अतिरिक्त तीन वर्ष के सश्रम कारावास का दंड भी दिया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोपियों को सजा भुगताने के लिए केंद्रीय कारागार दुर्ग भेजा गया है।
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