जांजगीर-चांपा जिले के चांपा थाना में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर 42.78 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। यह मामला सहकारी बैंक बम्हनीडीह में उनके कार्यकाल से जुड़ा है।
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बालेश्वर साहू 2015 से 2020 तक सहकारी बैंक बम्हनीडीह, चांपा में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, और गौतम राठौर उनके अधीनस्थ कर्मचारी थे। आरोप है कि दोनों ने मिलकर सरवानी गांव के किसान राजकुमार शर्मा को उनकी 50 एकड़ जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलवाने का झांसा दिया।

ब्लैंक चेक लेकर किसान के खाते से निकाले 42 लाख रुपए
उन्होंने राजकुमार शर्मा से ब्लैंक चेक लिए और उन्हीं चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर 42 लाख रुपए से अधिक की राशि निकाल ली। विधायक बनने से पहले बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी बैंक के मैनेजर थे। उन्होंने किसान राजकुमार शर्मा के एचडीएफसी बैंक में दो खाते भी खुलवाए थे।
आरोप है कि 15 जनवरी 2015 को फर्जी हस्ताक्षर कर 51 हजार रुपए निकाले गए। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी आशा बालेश्वर साहू के खाते में भी 7 लाख 50 हजार रुपए जमा करवाए गए। धीरे-धीरे 2020 तक कुल 42 लाख 78 हजार रुपए फर्जी तरीके से निकाल लिए गए, जिसकी जानकारी किसान को नहीं दी गई।
मामले की सूचना मिलने पर आवेदक राजकुमार शर्मा ने बालेश्वर साहू से पैसे की मांग की। बालेश्वर साहू ने 6 माह के भीतर ब्याज सहित पैसा लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गौतम राठौर ने कथित तौर पर बताया कि यह राशि विधायक के चुनाव में खर्च की गई थी। राजकुमार शर्मा की शिकायत पर चांपा पुलिस ने जांच के बाद धारा 420, 468, 267 और 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
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