जंगली सुअर के मांस के साथ 3 शिकारी गिरफ्तार:अलग-अलग मामले में पकडे़ गए, रायगढ़ में वन अमला फरार आरोपियों की तलाश में जूटी

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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में दो अलग-अलग मामले में जंगली सुअर का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को वन अमला की टीम ने गिरफ्तार किया है। पहले प्रकरण में शिकारी द्वारा मांस को काटकर बेचने के लिए जा रहा था। तब उसे पकड़ा गया, तो दूसरे मामले में शिकारी जंगली सुअर के मांस को काट रहे थे। तब उन्हें गिरफ्तार किया गया। दोनों ही मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। मिली जानकारी के पहला मामला रायगढ़ रेंज का है। जहां जुनवानी सर्किल के बड़गांव परिसर रक्षक को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गेरवानी नदी के पास एक व्यक्ति जंगली सुअर का शिकार के बाद उसे बेचने के लिए जा रहा है। जिसके बाद परिसर रक्षक ने मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को देते हुए वन अमला की टीम ने ग्राम गेरवानी के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास जांच करने पर थैला में मांस पाया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम टीकाराम कवंर 48 साल निवासी ग्राम छिंदभौना बताया। मांस को बेचने के लिए जा रहा था उसने बताया कि बिजली तार से हुकिंग कर जंगली सुअर का शिकार किया गया था और फिर उसे टांगी से काटकर मांस को थैला में रखकर मांस को बेचने के लिए गांव की ओर जा रहा था। इसके बाद वन अमला ने उसे हिरासत में लेकर रेंज कार्यालय लाया गया। जहां उसके पास से 7.5 किलो मांस को जब्त किया गया। वहीं पूछताछ में उसने बताया कि घटना में उसके अन्य साथी भी शामिल थे। तब वन अमला ने आरोपी के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा धारा 9, 39, 50, 51, 52 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय रायगढ़ के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेजा गया है।
घरघोड़ा में दो आरोपी पकड़े गए
वहीं दूसरी कार्रवाई वन विभाग की टीम ने घरघोड़ा रेंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम जरकट में की है। यहां वनक्षेत्र से लगे एक खेत में जंगली सुअर का शिकार कर उसके मांस की कटाई की जा रही थी। तभी वन विभाग की टीम ने भ्रमण के दौरान उन्हें देखा। तब वन अमला की टीम ने घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम मंगलू राम यादव, अमर साय निवासी जरकट बताया। पूछताछ में आरोपियों ने जंगली सुअर का शिकार करना स्वीकार किया है। जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की गई है।
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