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कोल्ड-ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला से रेप:अश्लील वीडियो से 8 महीने तक ब्लैकमेलिंग, मदद के बहाने होटल बुलाया,पीएमओ से शिकायत के बाद FIR




बिलासपुर जिले में 37 साल की महिला के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर करीब 8 महीने तक ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, मुंगेली नाका के पास किराए के कमरे में सिलाई का काम करने वाली महिला की पहचान भवन मालिक प्रशांत नारंग उर्फ बंटू नारंग (45) से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि सितंबर 2024 में आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका एक परिचित हाईकोर्ट का बड़ा वकील है, जो उसके पुराने केस में मदद कर सकता है। इसी बहाने उसने 8 सितंबर 2024 को दोपहर करीब दो बजे होटल ईस्ट पार्क बुलाया। पीड़िता का आरोप है कि होटल में आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक/पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोशी जैसी हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा शोषण शिकायत के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला को लगातार ब्लैकमेल किया। डर और बदनामी की वजह से वह विरोध नहीं कर सकी। आरोप है कि आरोपी अप्रैल 2025 तक अलग-अलग होटलों में बुलाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता का यह भी आरोप है कि दिसंबर 2024 में आरोपी ने उसे दूसरी पत्नी की तरह रखने और शादी का भरोसा देकर अपने साथ बनाए रखा। जब भी महिला वीडियो डिलीट करने की बात करती, आरोपी टालमटोल करता रहा। बाद में उसने पीड़िता का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी फिलहाल मुंबई में है। रसूख दिखाकर दी झूठे केस में फंसाने की धमकी पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो दिखाते हुए कहा कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। साथ ही दुकान खाली कराने, दोबारा जेल भिजवाने और झूठे मादक पदार्थ के मामले में फंसाने की धमकी भी दी। आरोपी ने यह भी दावा किया कि उसकी पहुंच बड़े पुलिस अधिकारियों तक है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीएमओ तक पहुंची शिकायत, तब दर्ज हुआ केस डर और कथित रसूख के कारण पीड़िता सीधे थाने नहीं पहुंच सकी। उसने डाक के माध्यम से उच्च अधिकारियों और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को शिकायत भेजी तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)(एम), 308(2) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भास्कर एक्सप्लेनर: यह सेक्सटॉर्शन का भी मामला इस मामले में दुष्कर्म के आरोपों के साथ सेक्सटॉर्शन (Sextortion) के तत्व भी सामने आए हैं। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और इसी डर का फायदा उठाकर लंबे समय तक कथित रूप से उसका यौन शोषण करता रहा। पुलिस अब दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और डिजिटल साक्ष्यों सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है।



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