राजधानी रायपुर के भाठागांव स्थित अंतरराज्यीय बस स्टैंड पर यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 676 बसों का चालान किया है। यह कार्रवाई अवैध पार्किंग और निर्धारित स्टॉपेज पर यात्रियों को न उतारने-चढ़ाने की शिकायतों के बाद की गई।
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ASP यातायात डॉ. प्रशांत शुक्ला, DSP गुरजीत सिंह और सतीश ठाकुर ने पहले 46 बस संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें समझाइश दी थी। लेकिन, इसके बावजूद बस स्टैंड के भीतर अव्यवस्था और बाहर सड़कों पर बसों को रोककर सवारी बैठाने का काम बंद नहीं हुआ।
तीन दिनों तक चला अभियान
इसके बाद यातायात थाना प्रभारी भाठागांव बस स्टैंड प्रमोद कुमार सिंह ने टीम के साथ लगातार तीन दिनों तक अभियान चलाकर भाठागांव बस स्टैंड से भाठागांव चौक तक और रिंग रोड 01 के किनारे अवैध पार्किंग करने वाले 676 बसों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 122/177 के तहत ई-चालान की कार्रवाई की।

ई-रिक्शा, कार और बाइक पर भी कार्रवाई
इसी तरह रिंग रोड 01 में भाठागांव चौक के दोनों तरफ अवैध पार्किंग कर यातायात बाधित करने वाले 42 ई-रिक्शा, 22 कार और 27 बाइक पर भी कार्रवाई कर ई-चालान बनाया गया है। टूरिज्म परमिट वाले वाहनों को अंतरराज्यीय बस स्टैंड से संचालन करने की अनुमति नहीं है।
इसके बावजूद भी बस स्टैंड से संचालित किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। हमसफर ट्रेवल्स की टूरिज्म परमिट वाली बस क्रमांक एम.पी.-41-जेड.जी.-7786 को बस स्टैंड के भीतर खड़े पाए जाने के कारण परमिट शर्तों का उल्लंघन के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए का जुर्माना किया गया।

बस संचालकों से अपील
यातायात पुलिस ने बस संचालकों से अपील की है कि वे बस स्टैंड में बसों को व्यवस्थित रूप से खड़ा करें ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। साथ ही बस स्टैंड के बाहर कहीं भी बस रोककर सवारी बिठाने व उतारने का काम न करें।
इससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। टूरिज्म परमिट वाले बसों को परमिट शर्त के अनुसार संचालित करने और बस स्टैंड में अनावश्यक पार्किंग न कराने की भी अपील की गई है।
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