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Home » 3 habitual criminals expelled from Dhamtari district | धमतरी में 3 आदतन अपराधी जिला बदर: कलेक्टर ने 7 जिलों की सीमाओं से दूर रहने का आदेश दिया, राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक्शन – Dhamtari News
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3 habitual criminals expelled from Dhamtari district | धमतरी में 3 आदतन अपराधी जिला बदर: कलेक्टर ने 7 जिलों की सीमाओं से दूर रहने का आदेश दिया, राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक्शन – Dhamtari News

By adminOctober 30, 2025No Comments2 Mins Read
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छत्तीसगढ़ के धमतरी में तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है। कलेक्टर ने इन तीनों को एक साल के लिए धमतरी सहित सात जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश जारी किया है।

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जिन अपराधियों को जिला बदर किया गया है, उनमें सागर ढीमर, टुमेन्द्र लहरे और राम सोनकर शामिल हैं। 2025 में अब तक जिले में 27 सामाजिक गुंडा फाइलें, 8 निगरानी फाइलें और 10 आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है।

धमतरी पुलिस जिले में गुंडा-बदमाशों और आदतन अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का विश्लेषण कर उनके खिलाफ सामाजिक गुंडा फाइलें और निगरानी फाइलें खोली जा रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर जिला बदर की कार्रवाई भी की जा रही है।

इन जिलों के सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश

सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि सागर ढीमर उर्फ वाल्मिकी ढीमर उर्फ चेपटा (22 वर्ष, रामसागर पारा), टुमेन्द्र लहरे (25 वर्ष, हटकेशर वार्ड) और राम सोनकर उर्फ ढोलू (26 वर्ष, कारगिल चौक, महिमा सागर वार्ड) को एक साल के लिए जिला बदर किया गया है। उन्हें धमतरी और समीपस्थ जिलों जैसे रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग और कोंडागांव की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी

जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम का उपयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है। इन तीनों बदमाशों को सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना एक साल की अवधि से पहले इन जिलों में प्रवेश न करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन न करने पर वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें बलपूर्वक बाहर कर दिया जाएगा और उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।



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