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Home » हादसे में नहीं खुले एयरबैग, CG राज्य उपभोक्ता आयोग ने लगाया टोयोटा कंपनी पर 61 लाख का भारी जुर्माना
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हादसे में नहीं खुले एयरबैग, CG राज्य उपभोक्ता आयोग ने लगाया टोयोटा कंपनी पर 61 लाख का भारी जुर्माना

By adminDecember 19, 2025No Comments2 Mins Read
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19 12 2025 airbags failed to deploy in accident
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राज्य उपभोक्ता आयोग ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी को इनोवा कार मालिक को 61 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि गंभ …और पढ़ें

Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 10:05:27 AM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 10:05:27 AM (IST)

हादसे में नहीं खुले एयरबैग, CG राज्य उपभोक्ता आयोग ने लगाया टोयोटा कंपनी पर 61 लाख का भारी जुर्माना
टोयोटा कंपनी पर 61 लाख का भारी जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी को इनोवा कार मालिक को 61 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि गंभीर सड़क दुर्घटना के दौरान कार के एयरबैग का न खुलना विनिर्माण दोष और सेवा में कमी की श्रेणी में आता है।

मामला 23 अप्रैल 2023 का है। कोरबा निवासी व्यापारी अमित अग्रवाल अपने भाई सुमित अग्रवाल की इनोवा कार से रायपुर से कोरबा लौट रहे थे। तरदा गांव के पास सामने से आ रहे वाहन से बचने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पलट गई और पेड़ से टकरा गई। हादसा बेहद गंभीर था, इसके बावजूद कार का एक भी एयरबैग नहीं खुला। दुर्घटना में अमित अग्रवाल को गंभीर चोटें आईं।

इलाज में खर्च

घायल अमित अग्रवाल का इलाज रायपुर और हैदराबाद में कराया गया, जिस पर करीब 36.83 लाख रुपये खर्च हुए। एयरबैग के न खुलने और इलाज में हुए भारी खर्च को लेकर कार मालिक सुमित अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता आयोग, कोरबा में टोयोटा कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया।

कंपनी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं

प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से उपस्थित न होने पर जिला आयोग ने एकपक्षीय फैसला देते हुए टोयोटा को नया वाहन या उसके बराबर राशि तथा इलाज का पूरा खर्च देने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की, जिसमें बीमा भुगतान और विशेषज्ञ रिपोर्ट के अभाव जैसे तर्क दिए गए। हालांकि, राज्य आयोग ने कंपनी की दलीलों को खारिज करते हुए जिला आयोग के फैसले को सही ठहराया।



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