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सरगुजा में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से 57 लाख 55 हजार रुपये की ठगी कर ली गई। कृषि विस्तार अधिकारी को आसानी से होम लोन दिलाने और स्वयं किश्त की रकम जमा करने का झांसा देकर आरोपियों ने यह रकत ले ली। कृषि विस्तार अधिकारी का एक करोड़ पांच लाख रुपये से अधिक का होम लोन अलग-अलग बैंकों से निकलवाया गया। मामला धौरपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, लुण्ड्रा निवासी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लालसाय राम बखला ने धौरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसे वर्ष 2024 में घर बनाने के लिए होम लोन की जरूरत थी। उसने स्टेट बैंक में संपर्क कर 18 लाख रुपये का लोन स्वीकृति के लिए आवेदन किया तो स्टेट बैंक ने 18 लाख रुपये लोन देने से इनकार कर दिया। इस दौरान उसके परिचित सुरेंद्र सिंह और संतोष दास ने उनकी मुलाकात किशुनपुर निवासी शिवशंकर दास से कराई। 30 लाख के बजाए निकाला 1.05 करोड़ लोन
शिवशंकर ने जरूरत के अनुसार 30 लाख रुपये होमलोन की जरूरत बताई। शिवशंकर दास ने उसके दस्तावेज कई बैकों में जमा किया और अलग-अलग बैंकों से आए ओटीपी को लालसाय ने शिवशंकर दास के कहने पर उसे दे दिया। लालसाय राम बखला के नाम पर छह बैकों से कुल एक करोड़ पांच लाख रुपये का होमलोन स्वीकृत होकर उसके खाते में जमा हो गया। जब लालसाय राम बखला ने इसपर आपत्ति की तो शिवशंकर दास ने झांसा दिया कि वह लोन का 60 प्रतिशत राशि उन्हें देता है तो वे पूरी होमलोन की किश्त जमा कर देंगे और लालसाय राम को पैसे जमा नहीं करने होंगे। ऋण नहीं चुका पाने की स्थिति में अपनी जमीन और मकान देने का भी आश्वासन शिवशंकर दास ने दिया। लाखों रुपये लेकर भरी पांच किश्तें
लालसाय राम बखला ने आरोपियों के कहने पर आरटीजीएस के माध्यम से 41.05 लाख रुपए शिवशंकर दास, अरविंद कुमार और आशा मानिकपुरी के खातों में ट्रांसफर कर दिया। इसके इलावे 16.55 लाख रुपए अलग-अलग समय में नकद भी आरोपियों को दिया। शुरूआत में आरोपियों ने बैंकों की पांच किश्तों का भुगतान भी किया। बाद में किश्त जमा करना बंद कर दिया।
बैंकों से मिला नोटिस, सेलरी अकाउंट भी बंद होमलोन की राशि जमा नहीं करने पर लालसाय राम बखला को एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ग्रामीण बैंक, एक्सिस बैंक और चोला मंडलम से लोन की किश्त जमा करने को नोटिस मिला। उसका सेलरी अकाउंट भी बैंक ने सीज कर दिया। पीड़ित लालसाय राम ने इसकी शिकायत धौरपुर थाने में दर्ज कराई। धौरपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर शिवशंकर दास, सुरेंद्र सिंह, संतोष दास, अरविंद कुमार और आशा मानिकपुरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) एवं 61(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। मुख्य आरोपी पर करोड़ों की ठगी का आरोप
मुख्य आरोपी शिवशंकर दास पर शिक्षकों को होम लोन स्वयं जमा करने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है। आरोपी ने अनशिवआर्या फाउंडेशन ग्रुप के नाम से संस्था भी बनाई थी और सरगुजा तथा बलरामपुर के दर्जनों शिक्षकों को होमलोन जमा करने का झांसा देकर करोड़ों रुपये ले लिया। मुख्य आरोपी को ठगी का मामला दर्ज होने के बाद गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह जेल में है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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