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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पचधारी डैम में रविवार को एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। इसके बावजूद सोमवार को बड़ी संख्या में लोग डैम में नहाने और पिकनिक मनाने पहुंच गए। इस लापरवाही को लेकर दैनिक भास्कर डिजिटल ने खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। खबर के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कलेक्टर ने पचधारी स्टॉप डैम क्षेत्र में नहाने, तैराकी, पिकनिक, रील और सेल्फी बनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश में पचधारी एनीकट और आसपास के क्षेत्रों को खतरनाक बताते हुए तत्काल प्रभाव से कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। प्रशासन बोला- एरिया बेहद खतरनाक जारी आदेश में बताया गया है कि, हाल के दिनों में पचधारी एनीकट में कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें युवाओं और छात्रों की मौत हुई है। पुलिस और तकनीकी रिपोर्ट में सामने आया कि यहां पानी का तेज बहाव, अचानक बढ़ती गहराई, काई जमी फिसलन भरी चट्टानें और पानी के भीतर छिपे पत्थर हादसों की बड़ी वजह हैं। चेतावनी के बाद भी पहुंच रहे थे लोग प्रशासन ने कहा कि चेतावनी बोर्ड लगे होने के बावजूद लोग समूह बनाकर यहां पिकनिक मनाने, शराब पीने, नहाने और रील-सेल्फी बनाने पहुंच रहे थे। इससे दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ रहा था। ‘नो गो जोन’ घोषित किया गया आदेश के मुताबिक पचधारी एनीकट के जलभराव क्षेत्र, स्पिलवे, डाउनस्ट्रीम और आसपास के हिस्सों में नहाना, तैरना, गोताखोरी, कपड़े धोना या पानी में उतरना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा एनीकट के किनारे, रिटेनिंग वॉल और फिसलन वाली चट्टानों पर खड़े होकर सेल्फी, वीडियो, रील और फोटोग्राफी करना भी प्रतिबंधित किया गया है। इन हिस्सों को प्रशासन ने ‘नो गो जोन’ घोषित किया है। रात में प्रवेश पर भी रोक आदेश में एनीकट से 500 मीटर के दायरे में शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाई गई है। साथ ही शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आम लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति पिकनिक और टूर नहीं प्रशासन ने बिना एसडीएम की अनुमति के किसी भी सामूहिक पिकनिक, पार्टी, स्कूल या कॉलेज टूर पर भी रोक लगा दी है। पुलिस चेक पोस्ट और पेट्रोलिंग होगी कलेक्टर ने SSP को एनीकट के प्रवेश मार्गों पर पुलिस चेक पोस्ट बनाने, छुट्टी के दिनों में विशेष पेट्रोलिंग और फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात करने के निर्देश दिए हैं। बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगेंगे जल संसाधन विभाग और राजस्व विभाग को खतरनाक क्षेत्रों में बैरिकेडिंग और फेंसिंग लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बड़े चेतावनी बोर्ड और जलस्तर बढ़ने पर सायरन की व्यवस्था भी की जाएगी। स्कूल-कॉलेजों को भी निर्देश शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि स्कूल और कॉलेज छात्रों को पचधारी एनीकट नहीं ले जाएं और किसी प्रकार का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित न करें। नियम तोड़ने पर होगी FIR कलेक्टर ने साफ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-223 के तहत FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।
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