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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में जंगली सुअर का शिकार किया गया। जहां उसके मांस को अकेले खाने की बात पर दो लोगों ने मिलकर एक ग्रामीण की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा न्यायाधीश ने आरोपियों को अजीवन कारावार की सजा सुनाई है। मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र का है। मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि मामला चौकी रैरूमा खुर्द थाना धर्मजयगढ़ अन्तर्गत ग्राम सकरलिया की है। जहां साल 2019 में ग्राम सकरलिया निवासी रत्थूराम राठिया 60 साल सीताराम राठिया 35 साल ने गांव के ही श्याम लाल राठिया को जंगली सुअर का मांस अकेले खा जाने की बात को लेकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर डंडे से उसकी जमकर पिटाई कर दी। इससे श्याम लाल के सिर पर और चेहरे में गंभीर चोट पहुंची। घटना के बाद घायल को ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसे में मृतक के पिता ने मामले की सूचना धरमजयगढ़ थाना में देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराया।
आरोपियों को अर्थदंड से भी किया दंडित
जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 302, 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। जहां मामले में अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने सुनवाई के बाद आरोपियों को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 1-1 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
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