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रायपुर नगर निगम ने शहर में आयोजित होने वाले मेले, प्रदर्शनी और बड़े व्यावसायिक आयोजनों पर शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। अब चाहे जमीन निजी हो या शासकीय, 10 हजार वर्गफीट तक के व्यावसायिक उपयोग पर 500 रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क देना होगा। यह शुल्क क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ता जाएगा, यानी जितनी अधिक जमीन का उपयोग होगा, उतना अधिक शुल्क देना पड़ेगा। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने मेयर इन काउंसिल और सामान्य सभा के तहत लिए गए निर्णय के अनुसार नई दरों का आदेश जारी किया है। इन आयोजनों पर लागू होगा अतिरिक्त शुल्क मीना बाजार, प्रदर्शनी, आनंद मेला, व्यापार मेला, उद्योग मेला और अन्य बड़े आयोजन इस अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क के दायरे में आएंगे। निगम का तर्क है कि ऐसे आयोजनों में बड़े क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग होता है, जबकि इससे नगर निगम को पहले पर्याप्त राजस्व नहीं मिल पाता था। कैसे लगेगा शुल्क – 10 हजार वर्गफीट तक भूमि उपयोग पर 500 रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त शुल्क – हर अतिरिक्त 10 हजार वर्गफीट पर 500 रुपए प्रतिदिन की दर से शुल्क बढ़ेगा – आयोजनों के आकार और क्षेत्रफल के अनुसार शुल्क तय किया जाएगा सरकारी आयोजनों को राहत शासकीय प्रदर्शनी और सरकारी आयोजन इस अतिरिक्त शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखे गए हैं। अन्य शुल्क में बदलाव नहीं नई सूची के अनुसार सिनेमा हॉल (50 रुपए प्रति शो), सर्कस (100 रुपए प्रति शो) और जादूगर (200 रुपए प्रति शो) की दरें पहले की तरह यथावत रखी गई हैं। वहीं मॉल में संचालित सिनेमाघरों के लिए 600 रुपए प्रति शो की दर तय की गई है, जो प्रति स्क्रीन के हिसाब से लागू होगी। नगर निगम के आदेश के मुताबिक, प्रदर्शन कर और अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क की संशोधित दरें 11 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुकी हैं और अब सभी आयोजनों से वसूली इन्हीं दरों के अनुसार की जाएगी।
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