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रायपुर में एक 13 साल की मासूम से रेप हुआ है। आरोपी युवक नाबालिग को अपने साथ बाइक में जबरन लेकर गया। उसने नाबालिग को धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो उसके परिवार को मार डालेगा। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान नाबालिग का पीरियड्स चल रहा था। इस मामले में नाबालिग के पिता ने खरोरा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। अब रायपुर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। यह पूरा साल दिसंबर 2024 मामला खरोरा थाना क्षेत्र का है। नाबालिग अपने दादी के गांव गई थी। वहां गांव के ही रहने वाला 20 साल का आरोपी सोनू चेलक के साथ उसकी जान पहचान थी। करीब 5 महीने पहले ही उससे मिली थी। 14 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे नाबालिग दुकान जाने के लिए निकली तभी आरोपी अपनी बाइक से वहां पर पहुंच गया। उसने नाबालिग को बाइक में बैठने के लिए कहा जिसके लिए नाबालिग ने मना कर दिया। परिवार को जान से मारने धमकी दी आरोपी सोनू नाबालिग को धमकाने लगा। उसने परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद डरकर नाबालिग उसके साथ बाइक पर बैठ गई। वह नाबालिग को रायपुर के डूमरतराई में अपने दोस्त के कमरे में ले आया। फिर वहां जबरदस्ती करने लगा इस दौरान नाबालिग ने विरोध किया लेकिन आरोपी नहीं माना। उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को घर से किया था गिरफ्तार इस बीच पीड़िता के पिता ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। घटना के अगले दिन आरोपी ने पीड़िता को गांव में छोड़ दिया। पीड़िता ने घर आकर परिवार को घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को घर से गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट बना सबूत नाबालिग का मेडिकल रिपोर्ट में रेप की घटना की पुष्टि हो गई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में रायपुर जिला कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िता को आर्थिक राहत के लिए 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया है।
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