टॉप न्यूज़

चिकन-दुकान पर गाली देने से रोका,युवक ने कैंची किया हमला:कोरबा में 2 मामलों में 3 आरोपी गिरफ्तार; अवैध शराब भी बरामद किया गया




कोरबा पुलिस के ‘सजग कोरबा, सतर्क कोरबा’ अभियान के तहत अपराधों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सहायता केंद्र मानिकपुर और थाना कोतवाली पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक मामले में घटना में इस्तेमाल कैंची और दूसरे मामले में 6 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की है। पहला मामला मारपीट और कैंची से हमला करने का है। 8 अगस्त को मुड़ापार बाजार के पास एक मुर्गा दुकान में कुछ युवक गाली-गलौज कर रहे थे। दुकानदार ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो एक युवक ने उस पर कैंची से हमला कर दिया। 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपी गिरफ्तार घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में इस्तेमाल कैंची बरामद कर जब्त की गई। जप्ती की पूरी कार्रवाई ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से रिकॉर्ड की गई। फैजान खान और निखिल थवाईत गिरफ्तार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुड़ापार रामनगर निवासी फैजान खान (19), पिता हसन खान और मुड़ापार निषादपारा निवासी निखिल थवाईत (19), पिता स्व. सत्यनारायण के रूप में हुई है। दोनों मानिकपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। 6 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी पकड़ा दूसरी कार्रवाई अवैध महुआ शराब के खिलाफ की गई। 9 अगस्त को मानिकपुर सहायता केंद्र की पेट्रोलिंग टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कदमहाखार उरांव बस्ती निवासी झंगलू उरांव अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेच रहा है। दबिश देकर रंगे हाथों पकड़ा सूचना के बाद पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर दबिश दी और झंगलू उरांव को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 6 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 600 रुपये है, और शराब बिक्री से मिले 100 रुपए नकद बरामद किए गए। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज पुलिस ने बरामद शराब को विधिवत जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।



Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button