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रायपुर में कबीर जयंती के मौके पर 29 जून को मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। नगर निगम ने आदेश जारी कर शहर के सभी मांस-मटन दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। निगम ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के बावजूद बिक्री करते पाए जाने पर सामान जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। होटलों पर भी होगी कार्रवाई, निगम ने जारी किया आदेश रायपुर में कबीर जयंती के अवसर पर 29 जून, सोमवार को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम ने शहर के सभी बूचड़खानों और मांस-मटन दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह फैसला राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 29 जून को निगम क्षेत्र में कहीं भी मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी। जोन स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक निगरानी करेंगे और प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराएंगे। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल दुकानों ही नहीं, बल्कि होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर ही जब्ती और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निगम की ओर से सभी कारोबारियों से आदेश का पालन करने की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि कबीर जयंती के दिन शहरभर में विशेष निगरानी अभियान चलाया जाएगा और उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी।
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