Facebook Twitter Youtube
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
Home » अच्छी खबरः अदालतों के फैसलों में अब दिखेगा हर सबूत का पूरा हिसाब, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नया प्रावधान लागू किया
Breaking News

अच्छी खबरः अदालतों के फैसलों में अब दिखेगा हर सबूत का पूरा हिसाब, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नया प्रावधान लागू किया

By adminMay 14, 2026No Comments2 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
13 05 2026 high court verdict regarding compassionate appointments
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email


छत्तीसगढ़ की अदालतों में अब आपराधिक मामलों के फैसले पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट, व्यवस्थित और समझने योग्य होंगे। …और पढ़ें

Publish Date: Wed, 13 May 2026 11:49:25 AM (IST)Updated Date: Wed, 13 May 2026 11:51:55 AM (IST)

अच्छी खबरः अदालतों के फैसलों में अब दिखेगा हर सबूत का पूरा हिसाब, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नया प्रावधान लागू किया
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नया प्रावधान लागू किया।

HighLights

  1. छत्तीसगढ़ नियम एवं आदेश (आपराधिक) में बड़ा बदलाव
  2. सभी निचली अदालतों के लिए नया प्रावधान लागू
  3. बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में किया गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की अदालतों में अब आपराधिक मामलों के फैसले पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट, व्यवस्थित और समझने योग्य होंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ नियम एवं आदेश (आपराधिक) में बड़ा बदलाव करते हुए सभी निचली अदालतों के लिए नया प्रावधान लागू कर दिया है।

अब हर आपराधिक फैसले के अंत में गवाहों, दस्तावेजों और भौतिक सबूतों की विस्तृत सूची देना अनिवार्य होगा। इस नई व्यवस्था से न केवल अदालतों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम लोगों के लिए भी फैसलों को समझना आसान हो जाएगा।

हर निर्णय के साथ तीन अलग-अलग सूचियां जोड़ी जाएंगी

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब हर निर्णय के साथ तीन अलग-अलग सूचियां जोड़ी जाएंगी। पहली सूची में केस से जुड़े गवाहों के नाम और उनकी भूमिका का उल्लेख रहेगा।

दूसरी सूची में एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब्ती पंचनामा सहित अदालत में पेश दस्तावेजों का विवरण और उन्हें प्रमाणित करने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाएगा। वहीं तीसरी सूची में हथियार, मोबाइल, वाहन, कपड़े या अन्य भौतिक साक्ष्यों की पूरी जानकारी दी जाएगी।

बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में किया गया

दरअसल यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में किया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से प्रदेश की सभी निचली अदालतों में लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था से उच्च अदालतों को अपील के दौरान रिकार्ड और सबूत तलाशने में आसानी होगी।

साथ ही, जटिल मामलों की पूरी तस्वीर एक नजर में स्पष्ट दिखाई दे सकेगी। यदि किसी मामले में गवाहों या दस्तावेजों की संख्या अधिक होगी, तो न्यायाधीश मुख्य और आवश्यक साक्ष्यों की सूची तैयार कर सकेंगे। यह नियम अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के सबूतों पर समान रूप से लागू रहेगा।



<



Advertisement Carousel

theblazeenews.com (R.O. No. 13229/12)

×
Popup Image



Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
admin
  • Website

Related Posts

ई-कॉमर्स साइट्स बनीं हथियारों की मंडी! किचन के सामान की आड़ में बिक रहे घातक चाकू, बिलासपुर में खौफ का माहौल

May 14, 2026

‘साहब, जिंदा होने के बाद भी पेंशन बंद है’, सरकारी फाइलों में ‘मृत’ घोषित बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार

May 14, 2026

बिलासपुर के रतनपुर महामाया मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा, पर पुजारियों को मिल रहे मामूली मानदेय से छिड़ी बहस

May 14, 2026

Comments are closed.

samvad add RO. Nu. 13783/159
samvad add RO. Nu. 13783/159
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Telegram
Live Cricket Match

[covid-data]

Our Visitor

070364
Views Today : 65
Views Last 7 days : 886
Views Last 30 days : 3516
Total views : 91627
Powered By WPS Visitor Counter
About Us
About Us

Your source for the Daily News in Hindi. News about current affairs, News about current affairs, Trending topics, sports, Entertainments, Lifestyle, India and Indian States.

Our Picks
Language
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Home
© 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.