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राजनांदगांव के चिखली में ग्राम डुमरघुंचा निवासी 28 वर्षीय महिला से मारपीट और उनके माता-पिता सहित 6 लोगों को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में देवरी थाने में मुकेश कुमार साहू के खिलाफ धारा 115 (2), 296, 351 (3), 85 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार महिला ने जानकारी दी है कि 25 फरवरी 2025 को चिखली राजनांदगांव निवासी मुकेश कुमार के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ है। विवाह के 15 दिन बाद घरेलू बातों पर पति गाली गलौज, मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता आ रहा है। विवाह के बाद दो बार गर्भपात हुआ है।
30 सितंबर को रात में खाना बनाने के दौरान दो माह के गर्भ में होने से उल्टी हो रही थी। सास को खाना निकालकर पति को देने बोली थी। इसी बात पर नाराज होकर पति ने मारपीट की। पति ने मेरी दोनों बहन को कॉल कर कहा कि अपनी बहन को यहां से लेकर जाओ। 2 अक्टूबर को ग्राम डुमरघुंचा जाने रिश्तेदार पहुंचे थे। उस दिन भी पति ने मुझे और माता-पिता, दो बहन, जीजा से गाली गलौज कर मारने की धमकी दी। देवरी अस्पताल बंगला में चेकअप कराई थी। 3 अक्टूबर को रात में गर्भपात हो गया था।
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