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Home » Verdict reserved on election petition against former CM | पूर्व CM बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित: भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने दी है निर्वाचन को चुनौती; विधायकी खत्म करने की मांग – Chhattisgarh News
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Verdict reserved on election petition against former CM | पूर्व CM बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित: भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने दी है निर्वाचन को चुनौती; विधायकी खत्म करने की मांग – Chhattisgarh News

By adminOctober 15, 2025No Comments3 Mins Read
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका में सीएम रहते भूपेश बघेल पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप है, जिसमें उनके निर्वाचन

.

दरअसल, दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी खत्म करने के लिए याचिका लगाई है। पूर्व में भूपेश बघेल ने याचिका खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही कहा था कि याचिका चलने के लिए पर्याप्त आधार है।

पूर्व सीएम के निर्वाचन को भाजपा प्रत्याशी ने दी है चुनौती।

पूर्व सीएम के निर्वाचन को भाजपा प्रत्याशी ने दी है चुनौती।

भूपेश ने रखा पक्ष- कहा चलने योग्य नहीं है याचिका

इस मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से 16 बिंदू प्रस्तुत कर बताया कि याचिका चलने योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने जो भी आरोप लगाए हैं, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ही आचार संहिता उल्लंघन करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

समय खत्म होने के बाद भी प्रचार का है आरोप

सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी समाप्त करने की मांग की है। इसी मांग को लेकर ये याचिका लगी है। विजय बघेल का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल पाटन में प्रचार करते रहे।

दोनों पक्षों का सुना गया तर्क, याचिका पर फैसला सुरक्षित

मंगलवार (14 अक्टूबर) को इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिसके दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया है।

दूसरी तरफ भूपेश बघेल की ओर से इस याचिका को खारिज करने की मांग की गई। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

…………………..

इससे जुड़ी खबर भी पढ़ें…

पूर्व CM भूपेश बघेल का आवेदन खारिज:हाईकोर्ट बोला- पर्याप्त साक्ष्य है, सुनवाई जारी रहेगी; विजय बघेल ने की है विधायकी खत्म करने की मांग

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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है – ‘चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।’ पढ़ें पूरी खबर…



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