जशपुरनगर। अपने दुधमुँहे बच्चे की हत्या कर,उसे नाले में फेंक कर,दुर्घटना बताने वाली आरोपी मां को न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास की कठोर सजा से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार आरोपित सुधा कुजूर 20 वर्ष पर आरोप था कि उसने घटना दिनांक 7 सितंबर 2020 की सुबह लगभग 10 बजे अपने ससुराल से पति और अन्य स्वजनों से विवाद कर घर से निकल गई थी। झगड़े के कारण गुस्से में आई सुधा ने अपने 8 माह के पुत्र की हत्या कर,शव को गमछा में लपेट कर नाला में फेक दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित सुधा बाई ने शौच कराने के दौरान हाथ से फिसल कर बच्चे के नाले में गिरने की कहानी सुनाई। लेकिन,मृतक बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आरोपिता की पोल खोल दी। पोस्ट मार्टम रिर्पोट में बताया गया कि बालक की मृत्यु सिर में आई गंभीर चोट और हड्डी टूटने के कारण हुई है। कोतवाली पुलिस ने धारा 302 और 201 के अंर्तगत हत्या का अपराध दर्ज करते हुए,सुधा बाई को गिरफ्तार कर,न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजते हुए,अभियोग पत्र न्यायालय के सामने पेश किया था। अभियोग और बचाव पक्ष की दलील सुनने और न्यायालय के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायधीश केपी सिंह भदौरिया ने आरोपित सुधा कुजूर पर लगाए गए आरोप को सही पाते हुए धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए का अर्थदंड और धारा 201 के तहत 5 साल सश्रम कारावास और 5 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न भरने में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।