पाटन| दुकानदार पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर की अदालत ने दो वर्ष एवं 6 माह के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लो
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प्रार्थी सुनील गायकवाड़ ग्राम गोडपेंडरी के अपनी दुकान पर बैठा था, तभी रात करीब 8 बजे आरोपी जय शंकर जांगड़े उर्फ अच्छे जांगड़े अन्य साथी के साथ उसकी दुकान पर पहुंचा। आते ही उससे शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगा। पैसा देने से इंकार करने पर जयशंकर जांगड़े ने अपने साथियों के साथ मिलकर कटर से सुनील की गर्दन पर वार कर दिया। बचाव करने पर उसकी भुजा में गंभीर चोट आ गई। प्रार्थी की शिकायत उतई पुलिस ने आरोपी जय शंकर के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
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