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सूरजपुर दोहरे हत्याकांड: मुख्य आरोपी कुलदीप साहू सहित चार दोषी, दो बरी

सूरजपुर में 13 अक्टूबर 2024 की रात हुए प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और नाबालिग बेटी के जघन्य दोहरे हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू सहित चार आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया है।

मामले में दो आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है।

यह घटना 13 अक्टूबर 2024 की रात सूरजपुर में हुई थी, जिसमें प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या कर दी गई थी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

अदालत ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू सहित कुल चार आरोपियों को हत्या का दोषी माना है, जबकि दो आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

इस मामले में आगे की सुनवाई और सजा पर अदालत द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा।

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