छत्तीसगढ़ के सुकमा में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें तीन मृत गिलहरियों और एक बंदर के साथ वे दिखाई दे रहे थे। वीडियो की सूचना के बाद सुकमा वनमंडल की टीम ने जांच की और कोंटा विकासखंड के गोलापल्ली गांव में
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दरअसल, सुकमा वनमंडल को इंस्टाग्राम पर वायरल हुए वीडियो की जानकारी मिली थी, जिसमें कोंटा विकासखंड के ग्राम गोलापल्ली के कुछ व्यक्तियों को 3 मृत विशाल भारतीय गिलहरियों (Indian Giant Squirrel) और एक बंदर के साथ देखा गया था। वन्यजीव शिकार की आशंका को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग ने तत्काल संज्ञान लेकर जांच शुरू की।
वीडियो में दिख रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया। वन विभाग की जांच टीम ने ग्राम गोलापल्ली में कार्रवाई करते हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक देसी निर्मित हथियार, 2 गुलेल और घटना से संबंधित मोबाइल फोन जब्त किए गए।

Ratufa indica
पूछताछ में हुआ खुलासा
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने विशाल भारतीय गिलहरियों का शिकार किया था और उनका मांस भी खाया था। मामले की वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित करने के लिए घटनास्थल से प्राप्त बालों के नमूने और जब्त मोबाइल फोन को फोरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
- मड़कम आनंद, निवासी गोलापल्ली
- सोड़ी बिच्चैया, निवासी माड़ीगुड़ा
- माड़वी राजू, निवासी माड़ीगुड़ा
- माड़वी चलपनी, निवासी माड़ीगुड़ा
- सुकमा सोमैया, निवासी माड़ीगुड़ा
- उईका इशाक, निवासी लक्ष्मीपुरम
- मल्लम चन्द्रा, निवासी सिंगाराम
दर्ज धाराएं और कानूनी कार्रवाई
इन सभी आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 2(16), 2(36), 9, 39, 50 और 51 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
विशाल भारतीय गिलहरी की विशेषता
विशाल भारतीय गिलहरी (Ratufa indica) भारत की सबसे बड़ी वृक्षवासी गिलहरियों में से एक है। यह प्रजाति वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बीजों के प्रसार के माध्यम से वनों के प्राकृतिक पुनर्जनन में सहायता करती है।
संरक्षित और दुर्लभ प्रजाति
यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-II के अंतर्गत संरक्षित है। इसका शिकार, पकड़ना, घायल करना या इसके किसी अंग का व्यापार करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए कठोर दंड और कारावास का प्रावधान है।
वन विभाग की अपील
वनमंडल ने आम नागरिकों से अपील की है कि वन्यजीव संरक्षण में सहयोग करें और किसी भी प्रकार के अवैध शिकार या वन्य अपराध की सूचना तत्काल वन विभाग को दें।
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