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औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने महासमुंद ने जिलेभर में औषधि दुकानों में जांच और कार्रवाई की है। 1 जनवरी से 29 अक्टूबर तक जिले के पांचों ब्लाकों महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली में संचालित औषधि दुकानों से कुल 59 औषधि नमूने लिए गए। इनमें से 33 नमूने मानक, 1 नमूना अवमानक पाया गया है, जबकि 25 नमूनों की रिपोर्ट नहीं आई है।
साथ ही औषधि प्रतिष्ठानों के औषधि क्रय-विक्रय, अभिलेख और रजिस्टर की गहन जांच की गई। जांच के दौरान औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 26 औषधि प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की गई है। इनमें से औषधियों के क्रय-विक्रय में अनियमितता के कारण 12 औषधि प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। 3 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निरस्त की गई, 2 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 दुकानदारों के भी लाइसेंस निरस्त किए गए हैं साथ ही 2 को चेतावनी पत्र जारी और 1 दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गयाहै। औषधि प्रशासन ने सभी मेडिकल संचालकों को नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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