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केशकाल गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला:मुख्य आरोपी को उम्रकैद, चार दोषियों को 20-20 साल का कठोर कारावास




कोंडागांव जिले के केशकाल थाना में अगस्त 2024 में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, मामले के चार अन्य दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया है। न्यायालय के इस निर्णय को महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों पर सख्त संदेश माना जा रहा है। मामले की विवेचना थाना प्रभारी विकास बघेल के नेतृत्व में की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य दस्तावेजी प्रमाण जुटाए गए। निर्धारित समय-सीमा के भीतर न्यायालय में चालान पेश किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा। न्यायालय के फैसले की सराहना फैसले के बाद स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई, निष्पक्ष विवेचना और प्रभावी अभियोजन की सराहना की। उनका कहना है कि ऐसे फैसले पीड़ितों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत करते हैं और अपराधियों में कानून का भय पैदा करते हैं। महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी थाना प्रभारी विकास बघेल ने कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना केशकाल पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय विवेचना टीम, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और अभियोजन पक्ष के समन्वित प्रयासों को दिया। साथ ही कहा कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में संवेदनशीलता, निष्पक्षता और तत्परता के साथ प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।



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