रामानुजगंज पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और टैबलेट जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई बलरामपुर पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के नशा मुक्ति अभियान के तहत की गई।
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मंटू सोनी (21) और दिलीप उर्फ भलटू गुप्ता (21) के रूप में हुई है। पुलिस को 12 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि मंटू सोनी रामानुजगंज रिंग रोड पर नशीले इंजेक्शन और टैबलेट के साथ ग्राहक की तलाश में घूम रहा है।
टैबलेट-इंजेक्शन जब्त
सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर मंटू सोनी को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके झोले से 210 अल्प्राजोलम टैबलेट, 7 रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 5 एविल इंजेक्शन बरामद हुए। मंटू सोनी ने पूछताछ में बताया कि वह ये नशीले पदार्थ दिलीप उर्फ भलटू गुप्ता से खरीदकर ग्राहकों को बेचता था।
दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल
पुलिस ने दिलीप गुप्ता के गोदरमाना स्थित घर पर दबिश दी और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ रामानुजगंज थाने में अपराध क्रमांक 170/25 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

रेप के आरोपी।
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की बसंतपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी पिन्टू राम अगरिया पर पीड़िता को जमीन का प्रलोभन देकर कई दिनों तक अपने घर में रखने और दुष्कर्म करने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 12 अक्टूबर 2025 को बसंतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि गढ़ौली निवासी पिन्टू राम अगरिया (32) ने उसे जमीन दिलाने का झांसा देकर अपने घर ले गया। वहां उसने पीड़िता को कई दिनों तक रखा और उसके साथ बलात्कार किया।
पीड़िता के मुताबिक, 4 अक्टूबर 2025 को आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से भगा दिया। आरोपी ने उसे धमकी भी दी थी कि यदि उसने पुलिस में शिकायत की तो उसे जान से मार देगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बसंतपुर पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 190/2025 दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 137, (2).64, (2) (ड).351 (3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
अगरिया को उसके गांव गढ़ौली से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे 13 अक्टूबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक रघुनाथ सिंह मरावी, प्रधान आरक्षक पंकज पोर्ते, आरक्षक तारा सिंह और भूपेंद्र सिंह मरावी शामिल थे।

नाबालिग से दुष्कर्म-अपहरण का आरोपी
नाबालिग से दुष्कर्म-अपहरण का आरोपी झारखंड से गिरफ्तार
सामरीपाठ पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
यह मामला 25 अगस्त 2025 को तब सामने आया, जब पीड़िता के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी सुबह 7-8 बजे कंप्यूटर कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन 29 अगस्त तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों में तलाश की, पर उसका कोई पता नहीं चला।
परिजनों को संदेह था कि झारखंड निवासी रवि लोहरा नामक युवक ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सामरी में गुम इंसान क्रमांक 04/2025 और अपराध क्रमांक 71/2025 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता को 14 सितंबर 2025 को झारखंड के कापू गांव से बरामद किया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि रवि से उसकी जान-पहचान एक महीने पहले हुई थी। रवि ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर 25 अगस्त को कोचिंग के बहाने बुलाया और फिर उसका अपहरण कर लिया। आरोपी उसे महुआडाड़ होते हुए लोहरदगा ले गया था।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान रवि लोहरा (उम्र 18 वर्ष 5 माह) निवासी पहाड़कापू, थाना नेतरहाट, जिला लातेहार (झारखंड) के रूप में हुई है। उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 137(2), 65(1), 96, 54 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
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