राजनांदगांव| जमीन रजिस्ट्री के लिए लगने वाले ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। अब बगैर ऋण पुस्तिका के जमीन की खरीदी-बिक्री हो सकेगी। इसके लिए ऑनलाइन मौजूद डाटा का इस्तेमाल होगा।
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जमीन रजिस्ट्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता खत्म होने से पक्षकारों को बड़ी राहत मिलेगी। इन दिनों ऋण पुस्तिका की सप्लाई काफी कम है। जिसकी वजह से पुस्तिका नहीं बन पा रही है। इसके लिए जमीन मालिकों को बार-बार चक्कर काटना पड़ रहा है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में मौजूद जमीनों की स्थिति को देखकर पंजीयन जमीन की रजिस्ट्री करेंगे। जिला पंजीयक सोनाली बोर्डे ने बताया कि इसे लेकर आदेश जारी हो चुका है।
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