Facebook Twitter Youtube
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • अपराध
  • खेल
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • न्याय
  • राजनीति
  • साहित्य
  • धर्म-समाज
  • वीडियो
Home » Durg court dismissed the petition of BJP candidates | दुर्ग कोर्ट ने भाजपा प्रत्याशियों की याचिका खारिज की: साधना सिंह, अभय सोनी पार्षद बने रहेंगे; कोर्ट ने रिकाउंटिंग से इनकार किया – durg-bhilai News
Breaking News

Durg court dismissed the petition of BJP candidates | दुर्ग कोर्ट ने भाजपा प्रत्याशियों की याचिका खारिज की: साधना सिंह, अभय सोनी पार्षद बने रहेंगे; कोर्ट ने रिकाउंटिंग से इनकार किया – durg-bhilai News

By adminOctober 17, 2025No Comments2 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
e5f01878 9347 40c8 b2c3 d1e8fc8e4111 1760636654795
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email


वार्ड 56 की कांग्रेस पार्षद साधना सिंह।

दुर्ग जिले के भिलाई नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मतगणना में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। जिसमें भाजपा प्रत्याशी ने चुनाव परिणाम को कोर्ट में चुनौती दी थी। 3 साल बाद जिला न्यायालय का इसमें अंतिम फैसला आया है।

.

न्यायालय ने 16 अक्टूबर को भाजपा प्रत्याशियों की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वार्ड 56 की कांग्रेस पार्षद साधना सिंह और वार्ड 64 के पार्षद अभय सोनी अपने पद पर बने रहेंगे।कोर्ट ने रिकाउंटिंग से इनकार कर दिया।

भिलाई- वार्ड 64 के पार्षद अभय सोनी।

भिलाई- वार्ड 64 के पार्षद अभय सोनी।

ये है पूरा मामला

यह मामला साल 2021 के नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित है, जिसमें साधना सिंह ने एक वोट से और अभय सोनी ने पांच वोटों से जीत दर्ज की थी। इन करीबी नतीजों के बाद भाजपा प्रत्याशी जे. ललिता (वार्ड 56) और उपासना साहू (वार्ड 64) ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी।

उन्होंने दुर्ग न्यायालय में याचिका दायर कर निर्वाचन को शून्य घोषित करने और मतों की दोबारा गिनती की मांग की थी।

कोर्ट ने रिकाउंटिंग से इनकार किया

पिछले तीन सालों से इस मामले को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, 16 अक्टूबर को आए फैसले में अदालत ने कहा कि पुनर्गणना का आदेश केवल ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही दिया जा सकता है, न कि केवल आरोपों के आधार पर। न्यायालय ने पाया कि इस मामले में ऐसे कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे।

इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की और इसे पारदर्शिता तथा जनता के जनादेश की जीत बताया। वहीं, अदालत ने भाजपा प्रत्याशियों के सभी आरोपों को निराधार करार दिया।

न्यायालय के इस आदेश के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि साधना सिंह और अभय सोनी अपनी पार्षद की जिम्मेदारियां पूर्ववत निभाते रहेंगे और मतों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी।



<



Advertisement Carousel

theblazeenews.com (R.O. No. 13229/12)

×
Popup Image



Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
admin
  • Website

Related Posts

बलरामपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा:रिश्तेदार ने घर से चुराई बाइक, 70 हजार नकद और मोबाइल बरामद

April 27, 2026

गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग:रामानुजगंज में गौ भक्तों ने सौंपा ज्ञापन,पंचायत में नंदीशाला, गौशालाओं को आर्थिक सहायता देने की मांग

April 27, 2026

छत्तीसगढ़ दिनभर, 10 बड़ी खबरें:बहन को छेड़ने पर हत्या, पूर्व MLA के बेटे का सुसाइड; ED की रेड, आग से केले की फसल बर्बाद

April 27, 2026

Comments are closed.

samvad add RO. Nu. 13766/133
samvad add RO. Nu. 13766/133
Stay In Touch
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Telegram
Live Cricket Match

[covid-data]

Our Visitor

068964
Views Today : 119
Views Last 7 days : 1034
Views Last 30 days : 4148
Total views : 89950
Powered By WPS Visitor Counter
About Us
About Us

Your source for the Daily News in Hindi. News about current affairs, News about current affairs, Trending topics, sports, Entertainments, Lifestyle, India and Indian States.

Our Picks
Language
Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
  • Home
© 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.