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धमतरी में SBI कियोस्क संचालक ने 29 खाताधारकों से 1 करोड़ 75 हजार रुपए की धोखाधड़ी की, गिरफ्तार

धमतरी जिले में SBI कियोस्क संचालक ने खाताधारकों से 1 करोड़ 75 हजार रुपए की धोखाधड़ी की है। आरोप है कि ग्राम कोरा में SBI के कियोस्क का संचालन करने वाले केशव राम साहू लंबे समय से ग्राहकों के साथ फ्रॉड कर रहा था। आरोपी ने 29 ग्रामीणों से पैसे लेकर उन्हें बैंक की फर्जी एफडी की आईडी दे दी। जब ग्रामीण एफडी की रकम निकालने बैंक पहुंचे तो पता चला कि उनके नाम पर बैंक में कोई एफडी दर्ज ही नहीं है। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ।

यह फर्जीवाड़ा 27 अगस्त 2015 से 29 नवंबर 2025 के बीच हुआ। मामले की शिकायत SBI के अनुबंध पर कियोस्क संचालन कराने वाली संस्था एनआईसीटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जुगलकिशोर ने भखारा थाने में की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की।

विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी कियोस्क संचालक को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म काबुल किया है। आरोपी को 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और कुरूद न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार आरोपी केशव राम साहू को ग्राम कोरा में SBI के कियोस्क (ग्राहक सेवा केंद्र) के संचालन के लिए नियुक्त किया गया था। उसकी नियुक्ति SBI के अनुबंध आधार पर कियोस्क संचालन कराने वाली संस्था एनआईसीटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हुई थी।

आरोप है कि 27 अगस्त 2015 से 29 नवंबर 2025 के बीच आरोपी ने SBI के खाताधारकों के साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की। पुलिस के मुताबिक इस दौरान धोखाधड़ी, गबन और कूटरचना करते हुए कुल 1 करोड़ 75 हजार 717 रुपए का गबन किया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पतासाजी कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ग्राम कोरा स्थित कियोस्क सेंटर तक पहुंची। आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर गवाहों की मौजूदगी में कियोस्क सेंटर से 29 हितग्राहियों के फिक्स डिपॉजिट (FD) बॉन्ड पेपर बरामद किए गए। इसके अलावा एक लैपटॉप भी जब्त किया गया है।

पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ अपराध में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। इसके बाद 21 सितंबर 2026 को केशव राम साहू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय कुरूद के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी केशव राम साहू (40) मूल रूप से बालोद जिले के देवकोट का रहने वाला है। वर्तमान में वह रायपुर के बोरिया खुर्द में रह रहा था।

SBI कियोस्क या ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे केंद्रों पर खाताधारकों को बैंक से जुड़े कई लेन-देन और सेवाओं की सुविधा मिलती है। इस मामले में कियोस्क संचालक पर इसी व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए खाताधारकों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी और गबन किए जाने का आरोप लगा है।

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