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Home » महिला की हत्या के आरोपित को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अपराध

महिला की हत्या के आरोपित को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

By AdminNovember 11, 2022No Comments2 Mins Read
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कुनकुरी,निशांत यादव की रिपोर्ट। महिला की हत्या कर,शव को जमीन में दफना देने के मामले में आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 10 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला,जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार लगभग साल भर पूर्व कुनकुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के जोगी टोपर गांव के एक कुआं के पास से शव के सड़ने की बदबू आ रही है। कागजी खानापूर्ति करने के बाद,शव को बाहर निकालने पर बुरी तरह से सड़ी हुई एक महिला का शव बरामद किया गया था। स्थानीय रहवासियों ने मृतिका के कपड़े के आधार पर उसकी शिनाख्त इसी गांव की रहवासी सुशिला किरो के रूप में की थी। घटना पर कुनकुरी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का अपराध दर्ज कर,मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि मृतिका के बेटे विनोद कीरो ने 9 अगस्त 22 को कुनकुरी थाना में,मृतिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सुशिला के पति की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वह,गांव के फ्रांसिंस कुल्लू के पास रहने लगी थी। बीते कुछ दिनों से वह फ्रांसिस से अलग हो गई थी। इसके बाद 4 फरवरी 2021 को अचानक लापता हो गई थी। संदेह के आधार पर फ्रांसिस कुल्लू को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर,आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। आरोपित ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि घटना के दिन उसका,मृतिका सुशिला से विवाद हो गया था। विवाद के दौरान उसने डंडा और बेलचा से मृतिका की पिटाई कर दी थी। इस दौरान सिर में चोट लगने से सुशिला की मृत्यु हो गई थी। अपराध को छिपाने के लिए उसने सुशिला के शव को कुआं के बगल में ले जा कर दफना दिया था। सबूतों और आरोपित के अपराध स्वीकार करने वाले बयान के आधार पर कुनकुरी पुलिस ने फ्रांसिस कुल्लू को गिरफ्तार कर,कुनकुरी के प्रथम श्रेणी न्यायधीश के सामने चार्जशीट पेश किया था। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपित फ्रांसिस को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1 हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करने के अपराध में 10 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है।

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