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Home » Chhattisgarh SIR Draft Voter List Details Update; EC | Raipur | छत्तीसगढ़ में आज जारी होगी SIR की ड्राफ्ट-वोटर लिस्ट: लाखों वोटर्स के कट सकते हैं नाम, जानिए कैसे जुड़वाएं, लिस्ट में कैसे ढूंढें अपना नाम – Chhattisgarh News
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Chhattisgarh SIR Draft Voter List Details Update; EC | Raipur | छत्तीसगढ़ में आज जारी होगी SIR की ड्राफ्ट-वोटर लिस्ट: लाखों वोटर्स के कट सकते हैं नाम, जानिए कैसे जुड़वाएं, लिस्ट में कैसे ढूंढें अपना नाम – Chhattisgarh News

By adminDecember 23, 2025No Comments6 Mins Read
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छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इससे जुड़े हर जानकारी डिटेल में पढ़िए।

छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी करेगा। वोटर लिस्ट से लाखों मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। इनमें एब्सेंट, परमानेंट शिफ्टेड और डेड वोटर्स के नाम शामिल होंगे।

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इसके अलावा जिन वोटर्स के नाम पिछली SIR में शामिल नहीं थे या जो बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए थे, उनके नाम अलग से मेंशन होंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का लिंक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in/ पर दिया जाएगा।

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की लिंक पर क्लिक करके आप अपना नाम देख सकेंगे। लिस्ट सर्चेबल मोड में होगी, जिसमें आप EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर), जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर के जरिए अपना नाम खोज सकेंगे या पूरी सूची डाउनलोड कर सकेंगे।

23 दिसंबर 2025 यानी आज से 22 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति ली जाएंगी। 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट CEO छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानिए, अगर नाम कटा है तो कैसे जुड़वाएं, नाम कैसे सर्च करें, SIR में शामिल होना आपके लिए क्यों जरूरी समेत अन्य जानकारियां…?

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आगे जानिए- ASD वोटर लिस्ट से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब…

सवाल: ASD लिस्ट में किनके कटे नाम, कैसे जानें?

जवाब: इस वोटर लिस्ट में परमानेंट शिफ्ट, एब्सेंट और डेड होने की वजह से नाम काटे हैं। इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। https://ceochhattisgarh.nic.in/ इस पर क्लिक करके आप डिटेल जान सकते हैं।

इसके साथ voters.eci.gov.in, ceochhattisgarh.nic.in, ECINET मोबाइल ऐप और BLO या जिला निर्वाचन कार्यालय से मतदाता अपना नाम देख सकते हैं। यहां दो ऑप्शन दिए जाएंगे। इस पर इपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं।

साथ ही विधानसभा और भाग संख्या से सर्च कर सकते हैं। जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड या गांव का नाम और बूथ नंबर की डिटेल से भी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड वोटर्स की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

सवाल: ऑफलाइन (BLO/वार्ड ऑफिस) से नाम कैसे चेक करें?

जवाब: बीएलओ के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी पूरी डिटेल जांच सकते हैं। बीएलओ के अलावा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रहेगी।

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सवाल: नाम खोजते समय आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए?

जवाब: खुद के नाम के साथ वोटर आईडी कार्ड का नंबर, जन्म तिथि जैसी जानकारियां तैयार रखनी होंगी।

सवाल: अगर नाम नहीं मिल रहा, तो पहले क्या करें?

जवाब: नाम नहीं मिल रहा है तो पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारियां सही भरी हैं। अगर फिर भी नाम नहीं मिल रहा है।

आप चेक करें कि कहीं आपका नाम परमानेंट शिफ्टेड, डेड या घर पर नहीं मिलने वालों की कैटेगरी में तो नहीं डाल दिया। आप तत्काल अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें। ​बीएलओ आपको सही कारण बता देंगे।

इसके बाद आप एसडीएम के पास जाकर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अभी ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पहचान के दस्तावेज देकर नाम जुड़वा सकते हैं।

सवाल: अगर ASD वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका क्या मतलब है?

जवाब: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का सीधा सा मतलब है कि अब भी आप दस्तावेज दे देते हैं तो नाम जुड़ जाएगा, अगर नहीं दिए तो आप आगे से वोटर नहीं रह पाएंगे। लिस्ट में नाम नहीं होने के तीन कारण हो सकते हैं।

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सवाल: नाम कटने वाली सूची में है, आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो क्या करना होगा?

जवाब: आप सबसे पहले बीएलओ से संपर्क करें, बीएलओ आपको गाइड करेंगे। आपको अब एसडीएम दफ्तर में पहचान के दस्तावेजों सहित आपत्ति दर्ज करवानी होगी।

आप 15 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर नए वोटर भी नाम जुड़वा सकेंगे।

सवाल: फॉर्म भरते समय कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं?

जवाब: फॉर्म भरते समय वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पिछली SIR में अपने माता पिता या खुद के नाम का प्रमाण दिखाना होगा। पहचान दस्तावेजों में चुनाव आयोग के तय दर्जन भर दस्तावेज मान्य हैं, उनमें से भी कोई भी दस्तावेज ​साथ लगा सकेंगे।

सवाल: आपका नाम इस सूची में है और आपने आपत्ति नहीं दी तो क्या होगा?

जवाब: आपने दस्तावेज नहीं दिए और आपत्ति नहीं की तो आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से कट जाएगा। आप वोटर नहीं रहेंगे।

सवाल: एक बार नाम कटने पर क्या होगा?

जवाब: फाइनल वोटर लिस्ट में नाम कटने का मतलब है, आप वोटर नहीं रहेंगे। वोटर नहीं रहेंगे तो आपका वोटर कार्ड अमान्य हो जाएगा। बाद मे भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का विकल्प खुला रहेगा।

वोटर लिस्ट का रिवीजन हर साल होता है। आप उस दौरान भी नाम जुड़वा सकेंगे, लेकिन SIR में नाम नहीं होने से आगे कई तरह की परेशानी आ सकती हैं।

मतदाता BLO के पास आवेदन देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

मतदाता BLO के पास आवेदन देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

सवाल: क्या SIR की फाइनल वोटर लिस्ट के बाद भी नाम जुड़वाया जा सकता है?

जवाब: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का प्रोसेस हमेशा चालू रहता है। SIR का प्रोसेस पूरा होने के बाद भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बीएलओ के पास आवेदन देकर नाम जुड़वाने के अलावा ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प हमेशा खुला है।

नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर जमा करवाएं। युवा वोटर जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल की उम्र पूरी करेंगे। वे भी एडवांस फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सवाल: आप वैलिड वोटर हैं तो SIR में आपका नाम होना क्यों जरूरी है?

जवाब: वोटर लिस्ट को साफ सुथरा, अपडेट बनाए रखने के लिए इंटेंसिव रिवीजन किया जाता है। SIR में नाम होने से आगे जो भी रिवीजन होगा, उसमें आपको कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होती।

उस SIR में मौजूदा SIR में नाम देखा जाएगा। अगर नाम नहीं मिलेगा तो आपको दस्तावेज देने होंगे। अनावश्यक रूप से समय लगेगा। SIR में नाम होना आपकी उस क्षेत्र में लगातार मौजूदगी दर्शाता है।

सवाल: SIR में आपका नाम नहीं हुआ तो आपके बच्चों को अगले SIR में क्या परेशानी आएगी?

जवाब: इस SIR में आपका नाम नहीं हुआ तो अगली SIR में आपके बच्चों को एक्स्ट्रा दस्तावेज देने पड़ेंगे। केवल आपके वोटर आईडी नंबर देकर आपके बच्चे अगली SIR में अपना नाम बरकरार रख सकेंगे, उनका वक्त बचेगा।

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लिस्ट राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी

ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट, दावा-आपत्ति की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। राजनीतिक दलों के साथ साझा होगी। ERO के फैसले के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और फिर CEO के पास अपील का प्रावधान भी रहेगा।

अगर किसी मतदाता के दस्तावेज रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, तो ERO नोटिस जारी करेगा। जांच के बाद ही नाम जोड़ने या हटाने का फैसला लिया जाएगा। बिना सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा।



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