मामले की शिकायत के बाद शराबी शिक्षक को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था। छात्राओं के सामने गाली-गलौज करते हुए हंगामा किया। प्राचार्य ने समझाया तो कहने लगा बोलने का अधिकार नहीं है मुझे। ईश्वर ने बोलने का अधिकार दिया है।
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इस मामले में प्राचार्य ने पत्र लिखकर शिकायत की। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए शराबी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। लारीपानी आत्मानंद स्कूल के शिक्षक महेश राम सिदार का शराब के नशे में हंगामा करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था।

स्कूल में छात्राओं के सामने जोर-जोर से चिल्लाकर हंगामा किया था।

मौके पर मौजूद स्टाफ ने वीडियो बनाया तो टीचर उनसे उलझने लगा।
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, घटना गुरुवार (9 अक्टूबर) की है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में सुबह क्लास चल रही थी। शिक्षक महेश राम सिदार सुबह करीब साढ़े 10 बजे शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर में सिग्नेचर किया और फिर वहां से चला गया।
इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे जब कक्षा नौवीं का 5वां पीरियड चल रहा था, महेश राम फिर से स्कूल आ गया। दूसरे टीचर की क्लास में घुसकर बच्चों को डांटने लगा। जब इस बात की जानकारी प्राचार्य को मिली, तो वे तुरंत कक्षा में पहुंचे और टीचर को बाहर जाने को कहा।
लेकिन नशे में धुत महेश राम गुस्सा हो गया और प्राचार्य समेत अन्य स्टाफ से उलझने लगा। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कई बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माना।
जब स्कूल में हंगामा बढ़ गया, तो स्टाफ ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम स्कूल पहुंची और नशे में हंगामा कर रहे टीचर महेश राम को अपने साथ थाने ले गई।
कुछ देर बाद स्कूल के प्राचार्य ने इस घटना की जानकारी शिक्षा विभाग को दी और लैलूंगा थाने में भी शिकायत की।
जिला मुख्यालय रायगढ़ कार्यालय में अटैच
प्राचार्य ने इसकी लिखित में शिकायत लैलूगा थाना के साथ ही शिक्षा विभाग में की थी। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जानकारी दी थी।
ऐसे में विभाग के उच्चाधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और शिक्षक महेश राम सिदार पर कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कर दिया।
वहीं निलंबित शिक्षक महेश राम सिदार को जिला मुख्यालय रायगढ़ कार्यालय में अटैच किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दी जाएगी।
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