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Home » Chhattisgarh: Raigarh firecracker shops should have tin sheds instead of bamboo and cloth. | पटाखा दुकान बांस-कपड़े के बजाय टिन शेड के हो: गैस लैम्प-खुली बिजली लाइन का प्रयोग प्रतिबंधित; रायगढ़ में पटाखा दुकानों के लिए एडवाइजरी जारी – Raigarh News
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Chhattisgarh: Raigarh firecracker shops should have tin sheds instead of bamboo and cloth. | पटाखा दुकान बांस-कपड़े के बजाय टिन शेड के हो: गैस लैम्प-खुली बिजली लाइन का प्रयोग प्रतिबंधित; रायगढ़ में पटाखा दुकानों के लिए एडवाइजरी जारी – Raigarh News

By adminOctober 9, 2025No Comments2 Mins Read
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आने वाले दिनों में पटाखा दुकानें लगनी है, जिसके लिए जिला सेनानी विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है

रायगढ़ जिले में दीपावली के लिए एक ही जगह पर 70 से अधिक पटाखे की दुकानें संचालित की जाती है। ऐसे में अक्सर हादसों का डर बना रहता है। इसे देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो।

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जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी ब्लासियुज कुजूर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट के न बनाए जाए। बल्कि यह अज्वलनशील सामग्री से टिन शेड द्वारा बना होना चाहिए।

साथ ही पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर और एक दूसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानों में रोशनी के लिए तेल का लैम्प, गैस लैम्प और खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए।

इसके अलावा किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिश बाजी करना प्रतिबंधित होना चाहिए। बिजली तारों में ज्वांइट खुला नहीं होना चाहिए और सभी मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए। जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह अपने आप बंद हो जाए।

पानी और रेत की व्यवस्था हो

उन्होंने बताया कि पटाखा दुकानें ट्रांसफॉर्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाईटेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। हर एक पटाखा दुकान में 5 किलो ग्राम क्षमता का DCP अग्निशामक यन्त्र होना चाहिए। दुकानों के सामने कुछ दूरी पर 200 लीटर्स क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था, बाल्टियों में रेत भरा होना चाहिए।

दुकान के सामने बाइक-कार पार्किंग प्रतिबंधित

पटाखा दुकानों के सामने बाइक-कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। अग्नि शामन विभाग और एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए।

अग्नि शमन वाहन की उपलब्धता के अनुसार शाम 7 से 10 बजे के समय स्टैंडबाई ड्यूटी के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा अग्नि शमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।



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