दुष्कर्म के आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जिसमें युवक के साथ परिचय होने पर उसने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और जब पीड़िता बालिग हुई, तो युवक ने शादी से इंकार कर दिया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार क
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मिली जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय युवती ने महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि करीब 5 साल पहले कोतरा रोड सोनिया नगर का रहने वाला निरंजन शर्मा 22 साल के साथ मोबाइल के जरिए परिचय हुआ।
तब निरंजन शर्मा अक्सर पीड़ित को फोन करता था। शुरू में वह निरंजन शर्मा के फोन को रिसीव नहीं करती थी, लेकिन बाद में उसके बार-बार फोन करने से धीरे-धीरे उनके बीच बातचीत होने लगा।
निरंजन शर्मा अक्सर मुझसे मिलने के लिए उसके गांव जाता था। साल 2023 के जून माह में जब पीड़िता कक्षा 11 वी में पढ़ने के लिए ग्राम लाखा में गई थी।
तब निरंजन शर्मा उससे मिलने के लिए ग्राम लाखा आया और पीड़िता को बहला-फुसलाकर जंगल के अंदर ले जाकर उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहने लगा।
ऐसे में पीड़िता ने नाबालिग होने का हवाला दिया, तो निरजंन ने बालिग होने पर शादी करने का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।
इसके बाद कई बार शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और आखिरी बार 27 अगस्त 2025 को सारंगढ़ बस स्टैंड के पास सुनसान जगह पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।

महिला थाना में आरोपी को खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है
बाद में शादी से कर दिया इंकार तब दीपावली से कुछ दिन पहले पीड़िता ने निरंजन शर्मा को बताया कि वह बालिग हो चुकी है और शादी करने की बात कहने लगी। ऐसे में निरंजर ने दोनों अलग जाति समाज के होने का हवाला देकर उससे शादी से इंकार कर दिया।
जिसके बाद कई बार पीड़िता ने उससे शादी के लिए कहा, लेकिन उसके मना करने पर पीड़िता ने महिला थाना में इसकी शिकायत की।
आरोपी को जेल भेजा गया जहां जांच के बाद मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध करते हुए बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जहां पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है।
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