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पत्नी की बांस के डंडे से पीटकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई सजा
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में खाना नहीं बनाने की बात पर पति ने अपनी पत्नी की बांस के डंडे से जमकर पिटाई कर दी। जिससे उसकी खून से लथपथ हालत में मौत हो गई। मामला न्यायालय में आने के बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बाम्हनपाली के सरपंच के पति दयाराम राठिया को 11 सितबंर 2024 को फोन पर सूचना मिलने पर वह शाम साढ़े 4 बजे आरोपी कुशल चौहान 41 साल के घर के पास पहुंचा।
तब वहां मौजूद लोगों ने उसे बताया कि आरोपी कुशल चौहान की पत्नी विमला चौहान शाम करीब 4 बजे अतर खड़िया के घर में बैठी थी। तभी आरोपी कुशल वहां पहुंचा और अपनी पत्नी को खाना बनाकर देने के लिए कहा।
तब उसकी पत्नी विमला चौहान ने आरोपी से कही कि आज से वह उसे खाना बनाकर नही देगी। इस पर आरोपी अपनी पत्नी को घसीटते हुए अपने घर के कमरा अंदर ले जाकर बांस के डंडे से मारपीट किया।
जिससे उसकी पत्नी खून से लथपथ हो गई। जिसे आरोपी ने पानी डालकर खून को धो दिया। इसके बाद आरोपी की पत्नी को सिविल अस्पताल खरसिया ले जाकर भर्ती किए। जहां उसकी प्रारंभिक ईलाज के बाद डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ऐसे में दयाराम राठिया ने मामले की सूचना थाना में दी।
प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया जहां घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया। शव का पंचनाम कर पोस्टमार्टम कराया गया।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय खरसिया में पेश किया गया।
आरोपी को दोषसिद्ध पाया गया जहां से प्रकरण सत्र न्यायालय सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की कोर्ट में आया। प्रकरण में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषसिद्ध पाया गया।
ऐसे में आज आरोपी को 10 साल की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस मामले में लोक अभियोजक पीएन गुप्ता ने पैरवी की।
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