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जन्माष्टमी-गणेश उत्सव में रात 10 बजे बाद नहीं बजेगा DJ:राजनांदगांव में 50 से ज्यादा संचालकों की बैठक, तय डेसीबल सीमा में ही बजाना होगा




श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने 50 से ज्यादा DJ संचालकों के साथ बैठक की। जन संवाद कक्ष में हुई बैठक में अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले DJ संचालकों और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर हुई। इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन ने की। रात 10 से सुबह 6 बजे तक DJ पर रोक पुलिस ने DJ संचालकों को बताया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा DJ और साउंड सिस्टम की आवाज निर्धारित डेसीबल सीमा के भीतर ही रखनी होगी। स्कूल-अस्पताल के पास तेज आवाज पर पाबंदी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास तेज आवाज में DJ बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यक्रमों में जरूरत से ज्यादा संख्या में DJ बॉक्स या स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन पर संचालक और आयोजक दोनों पर कार्रवाई पुलिस अधिकारियों ने कहा कि त्योहार आस्था और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हैं। उत्सव के दौरान आम लोगों की शांति, स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान रखना जरूरी है। निर्धारित समय, अनुमति और ध्वनि सीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित DJ संचालक और आयोजनकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मौजूद DJ संचालकों ने पुलिस प्रशासन के निर्देशों पर सहमति जताई। उन्होंने तय अनुमति, समय और ध्वनि सीमा के भीतर ही DJ संचालन करने का भरोसा दिया।



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