टॉप न्यूज़

जमीन बेचने के नाम पर 8 लाख की ठगी:दुर्ग कोर्ट के आदेश पर FIR, खुद को मालिक बताकर लिया पैसा, पुलिस जांच शुरू




दुर्ग जिले में जमीन बेचने के नाम पर 8 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पर खुद को जमीन का मालिक बताकर रकम लेने और बाद में रजिस्ट्री नहीं कराने का आरोप है। परिवादी जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2019 में आरोपी भीमराज ने ग्राम नवातरिया की एक एकड़ जमीन अपनी बताकर 13 लाख रुपये में सौदा किया। आरोपी को बयाना के तौर पर 5 लाख रुपये का भुगतान किया। अलग-अलग किश्तों में 8 लाख दिया गया दस्तावेजों के मुताबिक, आरोपी ने शुरुआती भुगतान में 1.95 लाख रुपये और 1.50 लाख रुपये दो अलग-अलग चेकों के माध्यम से प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त 1.55 लाख रुपये नकद भी लिए गए। बाद में, सीमांकन और रजिस्ट्री कराने का भरोसा देकर 11 जनवरी 2020 को 2.50 लाख रुपये और 11 सितंबर 2022 को 50 हजार रुपये और प्राप्त किए। इस तरह आरोपी पर कुल 8 लाख रुपये लेने का आरोप है। राजस्व रिकॉर्ड में जमीन किसी और के नाम रजिस्ट्री में देरी होने पर परिवादी ने ऑनलाइन खसरा और बी-1 रिकॉर्ड निकाला। जांच में पता चला कि संबंधित जमीन आरोपी के नाम पर थी ही नहीं, बल्कि अर्जुन पिता राजूलाल और ज्योति के नाम दर्ज थी। इसके बाद उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पुलिस और एसएसपी से भी की थी शिकायत परिवादी ने पहले थाना दुर्ग और फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। कोर्ट ने एफआईआर के दिए निर्देश जेएमएफसी दुर्ग ने दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड का परीक्षण कर प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला माना। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए थाना प्रभारी को आरोपी भीमराज के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 अथवा भारतीय न्याय संहिता की लागू धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। पुलिस ने शुरू की जांच कोर्ट का आदेश मिलने के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अब इकरारनामा, बैंक लेन-देन, राजस्व रिकॉर्ड और गवाहों के बयान के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है।



Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button