भास्कर न्यूज|बालोद वन विभाग से मिले पत्र के आधार पर जिला प्रशासन ने जगतरा में धारा 163 लागू कर तीन किमी के दायरे में सभा, रैली जुलूस, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर दिव्या मिश्रा से अनुमोदन के बाद अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक से जारी आदेश के अनुसार डीएफओ कार्यालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वनमंडल बालोद का पत्र के आधार पर 8 मई को ग्राम जगतरा के किसान रामकुमार ठाकुर के खेत में स्थित कुएं में एक तेंदुआ फंस जाने की सूचना प्राप्त होने पर रेस्क्यू चल रहा है। ग्राम जगतरा के स्थानीय ग्रामीण लोगों की भीड़ होने के कारण रेस्क्यू करने में कठिनाई होने से जनहानि होने का खतरा है। इस वजह से धारा 163 लागू करने संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हैं। इस स्थिति को मद्देनजर रखते ग्राम जगतरा में कानून व शांति व्यवस्था, लोकहित एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 के अंतर्गत कई नियम लागू किया गया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर कोई भी किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि को लेकर नहीं चलेगा। कृपाण आदि पर यह प्रभावशील नहीं होगी। यह आदेश सभी दल, संगठन, संघ तथा आम जनता जो सभा, रैली जुलूस, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि के उद्देश्य से बिना अनुमति के एकत्रित होंगे, पर लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगतरा में धारा 163 लागू
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