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Home » 25% road tax discount available on scrapping BS-1 and BS-2 vehicles, but people are unaware of it | बीएस-1 और बीएस-2 गाड़ियों को स्क्रेप कराने पर रोड टैक्स में मिल रही 25% छूट, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चल रहा – Raipur News
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25% road tax discount available on scrapping BS-1 and BS-2 vehicles, but people are unaware of it | बीएस-1 और बीएस-2 गाड़ियों को स्क्रेप कराने पर रोड टैक्स में मिल रही 25% छूट, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चल रहा – Raipur News

By adminNovember 2, 2025No Comments3 Mins Read
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छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से नई स्क्रेप नीति के तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रेप करने पर नई गाड़ी खरीदने के दौरान रजिस्ट्रेशन शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट मिलती है। इस बार नवरात्रि से दिवाली तक छत्तीसगढ़ में चार हजार से ज्यादा कारें बिकी हैं। लेकिन इसमें 1

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ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का कहना है कि इस नीति का प्रचार-प्रसार नहीं होने की वजह से गाड़ी को स्क्रेप कराने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन होने की होने की वजह से लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं है। परिवहन विभाग की ओर से 3 अक्टूबर 2023 को धनेली में पुरानी गाड़ियों के लिए पहली बार स्क्रेप सेंटर खोला गया था।

विभाग का दावा था कि जो भी 15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रेप कराएगा उसे आरटीओ पंजीयन शुल्क में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। करीब 2 साल बाद भी इस सेंटर में 600 गाड़ी भी स्क्रेप होने के लिए नहीं पहुंची है। अफसरों को उम्मीद थी कि दिवाली में नई गाड़ी की खरीदी के समय लोग इस योजना का फायदा उठाएंगे, लेकिन दिवाली में लोगों ने इस छूट का फायदा नहीं लिया।

सेंटर में लगी लाखों की मशीन कोई काम की नहीं धनेली के सेंटर में किसी भी स्क्रेप गाड़ी को धातु के ब्लॉक में बदलने बेल प्रेस मशीन का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन गाड़ियों के नहीं आने की वजह से ये मशीन कोई काम की नहीं रह जा रही है। स्क्रेप को धातु में बदलकर इसे कई कंपनियों को बेचा जाता। इसके अलावा कार के इंजन, चेसिस जैसे कई पार्ट्स को फिर से बनाने कंपनियों को दिया जाता है।

छूट-गाड़ी स्क्रेप कराने ऐसे करें आवेदन कोई भी व्यक्ति पुराने वाहनों को स्क्रेप कराना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए विभाग की वेबसाइट https://vscrap.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसे भरने के बाद उनके पास खुद ही सेंटर से कॉल आएगा। ऑफलाइन आवेदन करने पर लोगों को गाड़ी के दस्तावेज जैसे आरसी और वाहन खरीदी के बिल धनेली स्क्रेप सेंटर लेकर जाना पड़ेगा।

गौरतलब है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को फिटनेस कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर जांच के दौरान पकड़े जाने पर चालानी कार्रवाई और सीज करने का भी नियम है। विभाग के अनुसार राज्य में 70 लाख से ज्यादा वाहन हैं।

जानकारी देने का निर्देश पुरानी गाड़ी को स्क्रेप कराने पर लोगों को मिलने वाली छूट का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। ऑटोमोबाइल वालों से भी कहा गया है कि वे अपने हर कस्टमर की इस छूट की जानकारी जरूर दें। आकाश देवांगन, आरटीओ रायपुर



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