पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध लगातार रिश्वतखोरी किए जाने की जानकारी मुखबिर सूत्रों से भी एसीबी को प्राप्त हो रही थी। आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार नि …और पढ़ें

HighLights
- 40 हजार की डिमांड, 20 हजार पहले लिए
- दूसरी किस्त लेते ही एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। ग्राम बालपुर थाना चंद्रपुर जिला सक्ती निवासी शिव प्रसाद बरेठ द्वारा एसीबी कार्यालय बिलासपुर में इस आशय की शिकायत की गई थी कि उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों के नाम से ग्राम बालपुर की सरस्वती जायसवाल द्वारा मारपीट करने की रिपोर्ट थाना चंद्रपुर में कराई गई थी, जिसमें कड़ी कार्यवाही से बचने के लिए थाना चंद्रपुर के सहायक उप निरीक्षक एस.एन मिश्रा द्वारा 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। लेकिन वह एस.एन. मिश्रा को 40,000 रुपए रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है।
सत्यापन के बाद बिछाया गया जाल
शिकायत का सत्यापन कराने पर शिकायत सही पाई गई। सत्यापन के दौरान आरोपी एस.एन. मिश्रा द्वारा प्रार्थी से 20,000 रुपए ले लिया गया था तथा शेष 20,000 रुपए दिया जाना शेष था, जिस पर ट्रैप की योजना तैयार की गई। रविवार को प्रार्थी द्वारा आरोपी मिश्रा को गुड्डू ढाबा चंद्रपुर में शेष रिश्वत रकम को देने के लिए बुलाया गया जहां पर रिश्वत रकम 20,000 रुपए आरोपी मिश्रा द्वारा लिए जाने पर एसीबी बिलासपुर की टीम द्वारा उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया तथा रिश्वत रकम बरामद कर ली गई।
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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई
पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध लगातार रिश्वतखोरी किए जाने की जानकारी मुखबिर सूत्रों से भी एसीबी को प्राप्त हो रही थी। आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत एसीबी द्वारा कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि एसीबी के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों की लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी अनुक्रम में उक्त कार्यवाही की गई। एसीबी द्वारा किसी भी विभाग के लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने पर तत्काल सूचना देने हेतु अपील की गई है।
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