![]()
महासमुंद में मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने दो युवकों को 15-15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 29 फरवरी 2024 का है, जब बागबाहरा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक गोल्ड कलर की स्कोडा कार (MH-04-DY-6715) में भारी मात्रा में गांजा ओडिशा से बागबाहरा की ओर लाया जा रहा है। तलाशी केदौरान कार से मिला 120 KG गांजा सूचना के आधार पर पुलिस ने पिथौरा चौक पर घेराबंदी कर कार को रोका। तलाशी के दौरान कार की डिक्की से 120 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं आरोपी पुलिस ने मौके से दो युवकों को गिरफ्तार किया कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने दोनों आरोपियों को धारा 8(ख)(ii)(ग) के तहत दोषी ठहराते हुए 15-15 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं भरने पर आरोपियों को 1-1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की अहम भूमिका इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने पैरवी की, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।
<
